तेज रफ्तार भागती कार पटली, चलक की मौत, पांच घायल

Car slams speeding, driver killed, five injured
तेज रफ्तार भागती कार पटली, चलक की मौत, पांच घायल
तेज रफ्तार भागती कार पटली, चलक की मौत, पांच घायल


डिजिटल डेस्क कटनी।  लगुन लेकर जा रहा गौंड़ परिवार उस समय हादसे का शिकार हो गया जब अनियंत्रित होकर कार पलट गई। दुर्घटना में चालक की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गए। बड़वारा थाना क्षेत्र के ग्राम बसाड़ी-सुड्डी मोड़ पर हुई घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंंचाया और पंचनामा आदि की कार्रवाई उपरंात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
जानकारी अनुसार बड़वारा थानांतर्गत ग्राम जगतपुर उमरिया निवासी गौंड परिवार लगन लेकर कार क्रमांक एमपी २० टी ९४४६ से अमरपुर जा रहा था। जब वाहन सुड्डी मोड़ से गुजर रहा था तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार बेलगाम होकर पलट गई। हादसे में चालक नत्थू सिंह पिता मौथा सिंह (५८) निवासी जगतपुर उमरिया की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार पांच लोग घायल हो गए जिनमें गावेंद्र सिंह गौंंड़, ललिता बाई गौंड़,
रंजना गौंड़ निवासी जगतपुर उमरिया व प्रकाश सिंह गौंड़, राजबली गौंड़ निवासी मगरहटा के नाम शामिल हैं। पुलिस की सहायता से घायलों को बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया जहां उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं घटना में काल कवलित हुए चालक का शवपरीक्षण कराने उपरंात पुलिस ने मर्ग प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। कारखाने में नहीं थे सुरक्षा के  पुख्ता इंतजाम, मामला दर्ज सामने आई लापरवाही, वायलर फटने से झुलस गए थे दो श्रमिक सिटी रिपोर्टर। माधवनगर थाना क्षेत्र के बरगवां में संचालित कारखाने में वायलर फटने से दो श्रमिकों के झुलसने के मामले में पुलिस ने इंडस्ट्री के मालिक को दोषी पाया है। विवेचना के बाद पुलिस के सामने यह तथ्य सामने आए कि कारखाने में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और लापरवाही पूर्वक श्रमिकों से काम कराया जा रहा था। गौरतलब है कि ३ दिसंबर को ईगली इंडस्ट्रीज में काम करने के दौरान वायलर फटने से दिनेश सिंह पिता रामचरण सिंह निवासी छपरा एनकेजे झुलस गया था। वहीं कैलाश पिता रामचंद्र परियानी निवासी नई बस्ती भी घायल हो गया था। दिनेश सिंह की हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया था। वहीं घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की थी जिसमें पाया गया कि कारखाना के मालिक रमेश पुरुसवानी द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे और श्रमिकों से लापरवाही पूर्वक काम कराया जा रहा था। कारखाना मालिक के विरुद्ध पुलिस ने धारा २८७, ३३७ के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

Created On :   6 Dec 2020 5:58 PM IST

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