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लम्पी की चपेट में जिले के सात गांवों के मवेशी
डिजिटल डेस्क, वर्धा. पशुओं में तेजी से फैल रही लम्पी नामक बीमारी ने जिले में दस्तक दे दी है। जिले के सात गांवों के मवेशियों में लम्पी सदृश्य लक्षण दिखाई देने से इससे संबंधित गांव परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। इस संबंध का आदेश जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने जारी किया है। आर्वी शहर व तहसील के हिवरा (तांडा), सावलपुर, आष्टी तहसील के वडाला इन गांव में लम्पी जैसे लक्षण से ग्रसित मवेशी पाए गए हैं। इस कारण प्रशासन की ओर से उक्त गांव परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। हिवरा (तांडा) गांव से 5 किलोमीटर परिसर में मौजूद आर्वी तहसील के हर्रासी, पाचोड, बेल्हारा (तांडा), हिवरा, जामखुटा, राजणी इन गांवों को सतर्कता बरतने की चेतावनी जारी की गई है।
आर्वी शहर की सीमा से 5 किमी परिसर के खड़की, शिरपुर, पिंपला (पू), वाढोणा (पू), मांडला, धानोली (नांदपुर), सावलापुर परिसर के अतंरदोह, जाम (पू), जाम, लहादेवी, पांजरा, हरदोली, बाजारवाड़ा उसी प्रकार आष्टी तहसील के वडाला गांव परिसर के बोरगांव, टूमणी, झाडगांव, वर्धपुर, सत्तरपुर गांव को भी सतर्कता क्षेत्र के रूप में घोषित किए गए हैं। इन गांवों में बाधित मवेशियों को छोड़ अन्य गौ-वर्गीय मवेशियों को प्रतिबंधात्मक टीका तत्काल लगाने के आदेश जिलाधिकारी ने जारी किए हैं। इसी के साथ आर्वी और आष्टी तहसील के संबंधित गांवों के मवेशियों को अन्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। संक्रमित पाए गए पशुओं को क्वारेंटाइन किया गया है। इन मवेशियों को चारा व पानी की स्वतंत्र व्यवस्था करने के लिए संबंधित नप और ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए हैं। संक्रमित मवेशियों के संपर्क का चारा, घास या अन्य सामग्री, मवेशियों का शव और उसके परिवहन पर रोक लगाई गई है।
मवेशियों में लम्पी बीमारी का प्रकोप रोकने के लिए समय-समय पर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जारी किए गए हैं। इन उपाययोजनाओं का उल्लंघन करने वाले और उसी प्रकार आदेश की अवहेलना करने वाले पशुपालक, व्यक्ति, संस्था के खिलाफ प्राणियों में संक्रमण व संसर्गजन्य रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम के अनुसार अपराध दर्ज किया जाएगा। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत व नप को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
Created On :   21 Sept 2022 6:57 PM IST