Wardha News: वर्धा में केवल 34 हजार 140 वाहनों पर लग पाई एचएसएनपी नंबर प्लेट

वर्धा में केवल 34 हजार 140 वाहनों पर लग पाई एचएसएनपी नंबर प्लेट
  • जिले में हैं कुल 3 लाख 78 हजार 326 वाहन
  • 58 हजार 989 ने एचएसएनपी के लिए कराया है पंजीयन
  • 30 जून है अंतिम तारीख

Wardha News केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से वर्ष 2019 के पहले के पुराने वाहनों को उच्च सुरक्षा क्रमांक प्लेट (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट-एचएसएनपी) लगाना अनिवार्य है। नए व पुराने मिलाकर जिले में 3 लाख 78 हजार 326 वाहन हंै। नए वाहनों में यह सुरक्षा नंबर प्लेट पहले से ही लगायी गई है। पुराने वाहन चालकों में से 58 हजार 989 वाहन चालकों ने इसके लिए पंजीयन किया है। 11 जून तक 34 हजार 140 वाहनों में यह एचएसएनपी नंबर प्लेट लगायी गयी है। अन्य वाहन चालकों ने इस ओर अनदेखी की है। इसके कारण 30 जून तक काम पूरा कैसे होगा? ऐसा सवाल किया जा रहा है।

सरकार ने 2019 के पहले के वाहनों में सुरक्षा के लिहाज से एचएसएनपी लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके कारण 1 अप्रैल से पहले के वाहनों की नंबर प्लेट बदलनी है। इसके कारण उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय की ओर से उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में कुल 3 लाख 78 हजार 326 वाहनों का पंजीयन है। जिसमें 2019 के बाद के वाहनों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगायी गई है। पुराने वाहनों में नई नंबर प्लेट लगाने दिसंबर 2024 से अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 58 हजार989 ने ऑनलाइन पध्दति से पंजीयन किया है। उसमें से 34 हजार 140 वाहनों में नई नंबर प्लेट लगायी गई है।

क्या है एचएसएनपी? : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अॅल्युमिनियम से बनायी नंबर प्लेट है। जिसमें एक साइड में एक यूनिक लेसर ब्रैंडेड दस अंकों का पीन क्रमांक दिया जाता है। नंबर प्लेट पर एक होलोग्राम होकर क्रोमियम आधारित है। होलोग्राम में वाहनों की सभी जानकारी ऑनलाइन पंजीयन की जा सकती है। यह नंबर प्लेट नकली नहीं बनायी जा सकती। रास्ते व वाहनों से संबंधित अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

9 स्थानों पर सुविधा उपलब्ध : केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन करने केलिए जिले में 9 स्थानों पर सुविधा केंद्र उपलब्ध कराए गए हंै।

नंबर प्लेट लगवाए : 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में एचएसएनपी आवश्यक किया गया है। इसके लिए 30 जून यह अंतिम तारीख दी गई है। इसके लिए विभाग की ओर से जनजागृति की जा रही है। -स्नेहा मेंढे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, आरटीओ, वर्धा.

Created On :   18 Jun 2025 1:59 PM IST

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