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सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में इनक्रिप्टेड प्रश्नों की संख्या अधिक रखी जाएगी

डिजिटल डेस्क दमोह । सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा बारहवीं के परीक्षा में पारदर्शिता रखने के लिए इस बार इनक्रिप्टेड प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी ।हालांकि संख्या उन्हीं प्रश्नपत्रों में बढ़ाई जाएगी जो लीक होंगे ।इनक्रिप्टेड प्रश्नपत्रों को गत वर्ष पेपर लीक होने से रोकने के लिए शुरू किया गया था। ऐसे प्रश्न पत्र सीधे परीक्षा केंद्र पर मेल के माध्यम से भेजे जाते हैं ।वहीं उन्हें कोड के माध्यम से खोलकर प्रिंट किया जाता है और छात्रों में बांटा जाता है। बोर्ड ने इससे संबंधित आदेश सीबीएसई से संबंधित सभी स्कूलों को भेज दिया है ।बोर्ड का परीक्षा के दौरान इनक्रिप्टेड प्रश्नपत्रों को लागू करने का प्रयोग सफल रहा था ।आगामी बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पत्रों की संख्या बढ़ाकर 25 की जा रही है।
पूछे जाएंगे रचनात्मक सवाल
कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में रचनात्मक सवाल पूछेंगे ।वर्ष 2019- 20 को सीबीएसई ने अनुभव परक शिक्षा का वर्ष घोषित किया। इसके तहत छात्रों को रचनात्मकता और शोध परक शिक्षा देने की दिशा में काम हुआ है ।जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीएसई के वोकेशनल विषयों की परीक्षा फरवरी के मध्य से शुरू हो जाएगी। मार्च के पहले सप्ताह से मुख्य विषयों की परीक्षा शुरू होगी । अंतिम पेपर प्रतिवर्ष की तरह अप्रैल में होगा।
कक्षा नौवीं ग्यारहवीं के पंजीयन 15 तक
सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में कक्षा 9वी और 11वीं के छात्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थी 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे ।इस सत्र से पंजीकरण शुल्क दोगुना कर दिया गया है ।अब पंजीकरण के लिए दोनों कक्षाओं के छात्रों को पांच विषय के लिए कुल 15 सो रुपए चुकाने होंगे। छात्रों को पंजीकरण के लिए कुल 750 का भुगतान करना पड़ता था ।
इनका कहना है
सीबीएसई बोर्ड द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जिसे सीबीएसई से संबंधित सभी स्कूलों को भेज दिया गया है।
अनूप अवस्थी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय दमोह
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।