प्लेन हाईजैक करने की सोची भी तो खैर नहीं, एंटी हाईजैकिंग कानून लागू

Center implements anti-hijacking law
प्लेन हाईजैक करने की सोची भी तो खैर नहीं, एंटी हाईजैकिंग कानून लागू
प्लेन हाईजैक करने की सोची भी तो खैर नहीं, एंटी हाईजैकिंग कानून लागू

डिजिटल डेस्क, भोपाल. केंद्र सरकार ने एंटी हाईजैकिंग कानून 2016 पूरे देश में प्रभावशील कर दिया है। इस कानून के तहत विमानों को हाईजैक करना गैर जमानती अपराध होगा। ऐसे करने पर आजीवन कारावास की सजा होगी। अगर हाईजैक के दौरान विमान के स्टॉफ या यात्री की मृत्यु होती है, तो कोर्ट के माध्यम से मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है।

इसके अलावा हाईजैकर्स की सम्पत्तियों को राजसात भी किया जा सकेगा। इस कानून के तहत हाईजैकर्स को मदद देने वालों पर अभियोजन की कार्रवाई की जायेगी, साथ ही अगर किसी ने विमान हाईजैक करने की धमकी दी है तो उसे भी इस कानून के तहत अपराध माना जायेगा।

Created On :   6 July 2017 4:19 PM IST

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