प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में क्लास थ्री कर्मियों को नहीं मिला 62 वर्ष में रिटायरमेंट का लाभ

Class 3 workers did not get benefit of retirement in 62 years age
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में क्लास थ्री कर्मियों को नहीं मिला 62 वर्ष में रिटायरमेंट का लाभ
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में क्लास थ्री कर्मियों को नहीं मिला 62 वर्ष में रिटायरमेंट का लाभ

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में क्लास थ्री को रिटायरमेंट एज 62 वर्ष करने का लाभ नहीं मिल पाया है। बोर्ड ने राज्य शासन के अनुमोदन से अधिसूचना जारी कर प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को ही रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का लाभ दिया है।

बोर्ड ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत जारी अधिसूचना में कहा है कि मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी भर्ती विनियम 1966 तथा चतुर्थ श्रेणी भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियम 1996 में अब मप्र शासकीय सेवक अधिवर्षिकी आयु अधिनियम 1967 यथा संशोधित मप्र शासकीय सेवा अधिवर्षिकी आयु संशोधन अध्यादेश 2018 शामिल कर लिया है। इससे इन तीनों क्लास के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढक़र 62 वर्ष हो गई है। परन्तु इस अधिसूचना में क्लास थ्री को शामिल नहीं किया गया है। जिससे इनकी सेवानिवृत्ति आयु पूर्ववत 60 वर्ष ही रहेगी तथा उन्हें 62 वर्ष की आयु वृध्दि के प्रावधान का लाभ नहीं मिलेगा।

सिविल सर्विसेस रुल्स भी किए लागू
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रबंधन ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रावधान के अलावा प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिये मप्र सिविल सर्विसेस पेंशन नियम 1976, मप्र सिविल सर्विसेस अवकाश नियम 1977 तथा मप्र सिविल सर्विसेस चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 भी लागू कर दिए हैं। अब इन तीनों वर्गों को राज्य सरकार के इन नियमों के तहत दी जा रही सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। इन तीनों सिविल सर्विसेस रुल्य का भी बोर्ड के तृतीय श्रेणी कर्मियों को लाभ नहीं दिया गया है।

गड़बड़ी हुई है, ठीक करवा रहे हैं
‘‘बोर्ड के तृतीय श्रेणी कर्मियों को भी रिटायरमेंट एज 62 वर्ष करने सहित तीनों सिविल सर्विसेस रुल्स का लाभ मिलेगा। अधिसूचना जारी करने में गड़बड़ी हुई है। इसे ठीक किया जाएगा। पेंशन देने संबंधी लाभ अभी उन बोर्ड कर्मियों को मिल रहा है, जिनका पीएफ कट रहा है तथा सिविल सेवा पेंशन नियम लागू किए जाने से पेंशन का किस प्रकार लाभ दिया जाएगा, इसके संबंध में बोर्ड नये दिशा-निर्देश एवं प्रावधान जारी करेगा क्योंकि वर्ष 2005 से राज्य शासन में अंशदायी पेंशन योजना लागू है।’’
सुधीर श्रीवास्तव, विधि अधिकारी, स्थापना मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल

Created On :   11 July 2018 1:28 PM IST

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