कलेक्टर ने राजनैतिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश 100 से अधिक संख्या के जनसमूह कार्यक्रमों के लिए एसडीएम/रिटर्निंग अधिकारी देंगे अनुमति

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कलेक्टर ने राजनैतिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश 100 से अधिक संख्या के जनसमूह कार्यक्रमों के लिए एसडीएम/रिटर्निंग अधिकारी देंगे अनुमति

डिजिटल डेस्क, रायसेन। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए विधानसभा उपचुनाव-2020 के विधानसभा क्षेत्र, राजनैतिक आदि कार्यक्रमों में जनसमूह के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा सम्पूर्ण रायसेन जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनलॉक-5 संबंधी परिपत्र दिनांक 30 सितम्बर 2020 की कंडिका 1(vii)(b) को छोड़कर शेष समस्त कंडिकाओं एवं मप्र शासन गृह विभाग द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 05 अक्टूबर 2020 को लागू रखते हुए विधानसभा निर्वाचन के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राजनैतिक कार्यक्रमों के खुले मैदान में जनसमूह के संबंध में जारी आदेश के तहत खुले मैदान में राजनैतिक कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र-142 सांची द्वारा प्रदाय की जाएगी। यह कार्यक्रम कन्टेनमेन्ट जोन में आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र-142 सांची को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र विचारोपरान्त कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जाएगी जिसमें निर्धारित संख्या एवं शर्तो का पालन कराने की जबावदारी आयोजकों की होगी। इस प्रकार के आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घण्टों में एक-एक प्रति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र-142 सांची एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तो के उल्लंघन पर संबंधितों के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश सम्पूर्ण रायसेन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक की अवधि के लिए प्रभावशील होगा।

Created On :   14 Oct 2020 9:38 AM GMT

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