- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- कटनी
- /
- अवैध उत्खनन करने वाले पर कलेक्टर...
अवैध उत्खनन करने वाले पर कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने ठोका जुर्माना
डिजिटल डेस्क कटनी । अवैध उत्खनन के एक मामले में कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने ठेकेदार के प्रतिनिधि पर एक लाख बयालिस हजार सात सौ सोलह रुपये की पेनेल्टी लगाई है। पूरा मामला ढीमरखेड़ा के ग्राम दशरमन में दतला नदी से अवैध उत्खनन का है। प्रकरण के अनुसार न्यायालय कलेक्टर में उपसंचालक खनिज ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये ठेकेदार अमित खम्परिया के प्रतिनिधि शुभम शुकला द्वारा 47.572 घनमीटर अवैध रेत खनिज का उत्खनन करने का तथ्य रखा था। यह उत्खनन खननकर्ता द्वारा तहसील ढीमरखेड़ा के ग्राम दशरमन दतला नदी में संतोष पाण्डेय व नारायण सोनी की भूमि के बीच तदला नदी के शासकीय भाग पर किया गया था।
एसडीएम ढीमरखेड़ा द्वारा राजस्व अमले एवं पुलिस अमले के साथ 9 अप्रैल 2017की मध्य रात्रि कार्यवाही करते हुये अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज कर वाहनों में अर्थदण्ड अधिरोपित कर राशि जमा कराई गई थी। जिसके बाद खनिज निरीक्षक द्वारा तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की संयुक्त टीम के साथ मौका स्थल का निरीक्षण किया गया था। जिसमें दो गढ्ढों से रेत का अवैध उत्खनन करना पाया गया था। इसमें47.572 घनमीटर उत्खनित रेत की मात्रा का कुल योग आंका गया। जिसकी रॉयल्टी चार हजार सात सौ बावन रुपये और अवैध उत्खनित रेत का बाजार मूल्य तेईस हजार सात सौ छियासी रुपये अपने प्रतिवेदन में उपसंचालक खनिज द्वारा आंकलित किया गया था।
उपसंचालक खनिज के जांच प्रतिवेदन, खनिज निरीक्षक की मौका निरीक्षण रिपोर्ट, अनावेदक के जवाब और प्रकरण में संलग्न तहसीलदार ढीमरखेड़ा के समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परिशीलन करते हुये कलेकटर विशेष गढ़पाले ने शुभम शुक्ला पिता रविशंकर शुक्ला निवासी वार्ड क्रमांक-3,सिहोरा जबलपुर को 47.572घनमीटर रेत के अवैध उत्खनन का दोषी पाया। जिस पर मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के द्वारा 18 मई2017 के परिपत्र के आधार पर आंकलित रॉयल्टी राशि का तीस गुना एक लाख बयालिस हजार सात सौ सोलह रुपये की शास्ति की राशि अनावेदक पर अधिरोपित की है। साथ ही उपसंचालक खनिज को अधिरोपित शास्ति नियम के अनुसार अनावेदक से जमा कराने के निर्देश दिये हैं।
Created On :   29 Sept 2017 1:13 PM IST