- कृषि कानूनों पर किसानों का 58वें दिन भी प्रदर्शन जारी है, ऐसे में किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना बनाई है।
- नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को पूरे देश में मनाई जाएगी।
- सेंसेक्स 250 अंकों से ज्यादा फिसला, निफ्टी 60 अंक नीचे
- नर्मदा नदी में गंदे पानी और मैला का मिलना चिंताजनक : केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री प्रह्लाद पटेल
- यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा का ऐलान, 3 फरवरी से होंगे इम्तिहान
आयुक्त की एआईएस रेजीडेंसी सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयुक्त को दिये आवासीय योजना के सम्बंध में सुझाव

डिजिटल डेस्क, जयपुर। आयुक्त की एआईएस रेजीडेंसी सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयुक्त को दिये आवासीय योजना के सम्बंध में सुझाव अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियाें के लिए सेक्टर 17 में प्रस्तावित है योजना। ऑल इंडिया सर्विसेज रेजीडेंसी सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ आवासन आयुक्त श्री पवन अरोडा की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यालय स्थित बोर्ड रूम में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पदाधिकारियों ने सर्वेन्ट रूम, किचन, क्लब हाउस के सम्बन्ध में सुझाव दिए, जिस पर आयुक्त ने सकारात्मक रूख अपनाते हुए, उनके सुझावों पर विचार करने के लिए आश्वस्त किया। उल्लेखनीय है कि मंडल द्वारा प्रताप नगर के सेक्टर-17 में प्रस्तावित ऑल इंडिया सर्विसेज रेजीडेंसी के लिए 31 दिसम्बर, 2020 तक स्वीकार किये गए थे। योजना में 159 अधिकारियों द्वारा आवेदन किया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 17 में अखिल भारतीय सेवाओं के अखिल भारतीय सेवा एवं केन्द्रीय सिविल सेवा (ग्रुप-ए सर्विसेज) के राजस्थान में सेवारत अधिकारीगण, राजस्थान के मूल निवासी या अन्य प्रदेश/काडर में सेवारत अखिल भारतीय सेवा एवं केन्द्रीय सिविल सेवा (ग्रुप-ए सर्विसेज) के अधिकारीगण, राजस्थान में पदस्थ केन्द्रीय पुलिस सेवा (Central Armed Police Force) के अधिकारीगण, राजस्थान के मूल निवासी एवं अन्य प्रदेश/काडर में पदस्थ केन्द्रीय पुलिस सेवा (Central Armed Police Force) के अधिकारीगण और राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारीगण के लिये ‘‘एआईएस रेजीडेन्सी‘‘ आवासीय योजना सृजित की गई है। इसके साथ ही योजना में उन अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जो निवासी तो अन्य राज्यों के हैं, लेकिन राजस्थान में सेवारत रहे परन्तु अब सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना स्ववित्त पोषित योजना होगी। इस योजना में 180 बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे। एक फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल 3,211 वर्गफीट होगा। यह फ्लैट 3 बीएचके होगा, जिसमें एक ड्रॉइंग रूम और एक सर्वेन्ट रूम भी बनाया जाएगा। एक फ्लैट की अनुमानित लागत लगभग 91 लाख 58 हजार रूपये होगी।
कमेंट करें
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।