- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- भोपाल
- /
- विधायकों का रेस्टोरेंट खोलने शर्तों...
विधायकों का रेस्टोरेंट खोलने शर्तों में दी रियायतें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के विधायक विश्राम गृह परिसर के दक्षिण द्वार के समीप, नवनिर्मित दो मंजिला भवन को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित होटल कंपनी को किराए पर देने के लिए अब तीसरी बार टेण्डर जारी करना पड़ा है। इस बार टेण्डर की शर्तों में अनेक रियायतें दी गई हैं।
पहली बार जब विधानसभा सचिवालय ने टेण्डर जारी किए थे तब सिर्फ एक ही फर्म होटल राजहंस वाले ने निविदा भरी थी। होटल राजहंस के पास सत्र के समय विधानसभा परिसर में भोजन परोसने का पहले से ही काम है। वह विधायक विश्राम गृह के तीनों खण्डों के लिए भी सालभर वहां की केन्टीन में भोजन एवं नाश्ते का प्रदाय भी करती है। लेकिन एक ही निविदा होने से प्रतिस्पर्धा की स्थिति न देख इस टेण्डर को निरस्त कर दिया गया था। दोबारा टेण्डर बुलाए जाने पर फिर एक फर्म होटल शिखा का टेण्डर आया और इस टेण्डर को भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण निरस्त करना पड़ा। अब तीसरी बार टेण्डर बुलाए गए हैं। जिन्हें आगामी 8 अगस्त को खोला जाएगा।
तीसरी बार के टेण्डर में कई शर्तों में रियायतें दी गई हैं। मसलन अब रेस्टोरेंट का ठेका तीन साल के बजाए पांच साल के लिए दिया जायेगा और इन पांच सालों की अवधि में संचालक संतोषजनक पाए पर 5 प्रतिशत किराया वृध्दि के साथ 3 वर्ष की आगे वृध्दि की जा सकेगी। पिछले टेण्डर में तीन साल के ठेके के बाद प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की किराया वृध्दि के साथ दो साल की अवधि बढ़ाने का प्रावधान था। सफल निविदाकार को भवन का आधिपत्य प्राप्त होने से एक माह तक भवन को रेस्टोरेंट के अनुकूल व्यवस्थित कर प्रारंभ किए जाने के लिए एक माह के किराए की छूट रहेगी।
तीसरी बार की निविदा में विगत एक वर्ष का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 30 लाख रुपए होना अनिवार्य किया गया है। जिसमें आडिट की गई बैलेंस शीट प्रस्तुत करने से भी छूट दी गई है। जबकि पिछली बार बुलाए टेण्डर में विगत दो वर्षों में वार्षिक टर्नओवर 60 लाख रुपए होना अनिवार्य किया गया था तथा इस संबंध में दो वर्ष की आडिट की हुई बैलेंस शीट प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया गया था।
उल्लेखनीय है कि उक्त दो मंजिला भवन जिसमें रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति दी जाना है, का न्यूनतम किराया 60 हजार 308 रुपए प्रति माह रखा गया है तथा इसके प्रथम तल पर बाहरी व्यक्तियों को तथा द्वितीय तल को विधायकों, सांसदों, पूर्व सदस्यों एवं अन्य गणमान्य अतिथियों तथा विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु रखा गया है। इस रेस्टोरेंट में धुम्रवान एवं मद्यपान तो प्रतिबंधित रखा गया है परन्तु मासांहार परोसने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
इनका कहना है
‘‘विधायकों को आधुनिक लजीज भोजन उपलब्ध कराने के लिए जारी अब तक दो टेण्डर में प्रतिस्पर्धात्मक दरें नहीं आ रही थीं, इसलिए तीसरी बार टेण्डर जारी किए गए हैं जिसमें कुछ शर्तों में रियायतें भी दी गई हैं।’’
अनुभव कटारे, सहायक शिष्टचार अधिकारी, सदस्य सुविधा, मप्र विधानसभा
Created On :   28 July 2018 3:27 PM IST