मतदान समाप्त होते ही दमोह में 26 तक लगा कोरोना कर्फ्यू

Corona curfew in Damoh till 26th when voting ends
मतदान समाप्त होते ही दमोह में 26 तक लगा कोरोना कर्फ्यू
मतदान समाप्त होते ही दमोह में 26 तक लगा कोरोना कर्फ्यू



डिजिटल डेस्क दमोह।  जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना स्प्रेड के मदद्ेनजर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 197  की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये जिला दमोह की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री राठी द्वारा जारी आदेशानुसार दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत 19 अप्रैल की रात्रि 10 बजे से 26 अप्रैल 2021 के प्रात: 06 बजे तक  कोरोना कफ्र्यू  प्रभावी रहेगा।  कोरोना कफ्र्यू में प्रत्येक व्यक्ति को अति-आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क लगाना,सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इस दौरान समस्त धार्मिकए राजनैतिक एवं अन्य प्रकार के जुलूस आदि निकालने के लिये प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सामाजिक व धार्मिकए राजनैतिक व अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में प्रशासन की नियमानुसार अनुमति अनिवार्य रहेगी। जिले की समस्त प्रकार की मदिरा दुकानें एवं बार कोरोना कफ्र्यू के दौरान पूर्णत: बंद रहेंगी।  यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जनसामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
जर्नी हिस्ट्री रखनी होगी
होटल, लॉज, धर्मशालाओं, हॉस्टल के मालिकों, प्रबंधकों को उनके ठहरने वाले यात्रियोंए मुसाफिरों की संपूर्ण जानकारी नाम, पता, मोबाईल नंबर, आईडी एवं आगंतुकों की जर्नी हिस्टी रखनी होगी और उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। मध्यप्रदेश राÓय के बाहर के व्यक्ति या कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की संभावना के मामलों में तत्काल इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना आवश्यक होगी।  

Created On :   18 April 2021 6:24 PM GMT

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