कोरोना इफेक्ट - आज से हाईकोर्ट में सिर्फ एक गेट से ही होगी एंट्री

Corona Effect - From today only one gate will enter the High Court
कोरोना इफेक्ट - आज से हाईकोर्ट में सिर्फ एक गेट से ही होगी एंट्री
कोरोना इफेक्ट - आज से हाईकोर्ट में सिर्फ एक गेट से ही होगी एंट्री

कोर्ट परिसर में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद होगा, सिर्फ उन्हीं को जाने मिलेगा जिनके मुकदमे सुनवाई के लिए लगे हैं
डिजिटल डेस्क जबलपुर।
कोरोना वायरस से निपटने हाईकोर्ट ने एहतियात के तौर पर मंगलवार को तीसरी एडवाइजरी जारी की है। उच्च न्यायालय प्रशासन ने तय किया है कि बुधवार से हाईकोर्ट के गेट नं. 5 से ही सभी की एंट्री होगी। शेष सभी गेट बंद रहेंगे। इसी तरह सिर्फ उन्हीं को कोर्ट परिसर में प्रवेश मिलेगा, जिनके मुकदमे सुनवाई के लिए लगे हुए हैं।
चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वानी द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि एडवोकेट्स, पक्षकार, राज्य सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ हाईकोर्ट के भी सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सिर्फ गेट नं. 5 से ही प्रवेश मिलेगा। सिर्फ उन पक्षकारों को एंट्री दी जाएगी, जिनको उनके अधिवक्ता सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि उनके मुकदमे आज सुनवाई के लिए लगे हैं। कोर्ट परिसर के भीतर किसी भी वकील, पक्षकार या न्यायिक कर्मचारियों के वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। कचहरी वाले बाबा की दरगाह के बाजू से बने पार्किंग एरिया में वकीलों के अलावा प्रशासनिक भवन के अधिकारियों व कर्मचारियों के वाहन खड़े होंगे। इसी तरह मुख्यपीठ के अधिकारियों व कर्मचारियों के वाहन पुराने जिला अदालत परिसर में पार्क किए जाएँगे। आदेश में सभी से आग्रह किया गया है कि कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियाँ की गईं हैं, उसको पूरा सहयोग दिया जाए। इसी तरह कोर्ट परिसर में आने वालों से अपेक्षा की गई है कि वे साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।
जिला अदालत में भी सिर्फ गेट नंबर-4 से ही होगी एंट्री-
वहीं हाईकोर्ट द्वारा जारी एडवायजरी के बाद जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला सत्र न्यायाधीश संजय शुक्ला के साथ हुई चर्चा की। बैठक में जिला न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ को रोकने के निर्णय लिए गए। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि बैठक में तय किया गया है कि जिला सत्र न्यायालय का गेट नं. 2 बंद किया जाएगा और सभी को सिर्फ गेट नं. 4 से ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा जिला न्यायालय में अभी सिर्फ महत्वपूर्ण प्रकरणों की ही सुनवाई होगी और इस दौरान पक्षकारों की उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त रहेगी। अधिवक्ता के आवेदन पर प्रकरण बिना कार्रवाई के अगली पेशी के लिये बढ़ा दिये जायेंगे।

Created On :   18 March 2020 7:44 AM GMT

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