कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बेटे व बहू को दी अग्रिम जमानत

Court granted anticipatory bail to son and daughter-in-law of former state minister Nawab Malik
कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बेटे व बहू को दी अग्रिम जमानत
वीजा अवधि बढ़ाने का मामला कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बेटे व बहू को दी अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बेटे फराज व बहू लॉरा हेमलिन उर्फ आयशा को अग्रिम जमानत प्रदान की है। मुंबई पुलिस ने फराज के खिलाफ अपनी  दूसरी पत्नी हेमलिन का वीजा बढ़ाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। हेमलिन मूल रुप से फ्रांस की नागरिक है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए फराज व हेमलिन ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दायर किया था। न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद फराज व हेमलिन को जमानत प्रदान कर दी। जमानत आवेदन में दोनों (फराज-हेमलिन) ने दावा किया था कि वे उस एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार हुए है जिन्होंने उसे अपने विवाह का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए नियुक्त किया था। दोनों ने दावा किया था कि इस एजेंट ने 18 लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। उनके खिलाफ इस मामले में धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला नहीं बनता है। क्योंकि उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। कुर्ला पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471, 34  और फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आरोप है कि हेमलिन का वीजा बढाने के लिए जो दस्तावेज सौपे गए थे। वे फर्जी थे। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने कागजात की जांच के दौरान इसे फर्जी पाया फिर  इसकी सूचना पुलिस को दी।
 

Created On :   24 Jan 2023 1:45 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story