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MP : जिला एवं जनपद पंचायतों के दैवेभो को हटाया जाएगा
डिजिटल डेस्क,भोपाल। प्रदेश की 51 जिला पंचायतों एवं 313 जनपद पंचायतों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मियों को हटाया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दैवेभो एवं संविदा कर्मियों को संबंधित जिला एवं जनपद पंचायतों से सिर्फ 31 दिसंबर 2017 तक ही मासिक पारिश्रमिक का भुगतान होगा।
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राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों तथा जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा है कि जिन दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मियों को राज्य स्तर से स्वीकृति के बगैर रखा गया है उनके पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित जिला एवं जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के उपरान्त 31 दिसंबर 2017 तक ही किया जा सकेगा। इस अवधि में ऐसे दैवेभो/संविदा कर्मियों के अमले के संबंध में राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त करना होगी जो प्रकरण के गुण-दोष पर परीक्षण पर निर्भर होगी। यदि राज्य स्तर से अनुमोदन नहीं किया जाता है तो ऐसी नियुक्ति अवैध मानी जाएगी और 1 जनवरी 2018 से ऐसे भुगतान के लिए संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्यक्तिश: उत्तरदायी होगा।
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इसके अलावा जिला एवं जनपद पंचायतों से कहा गया है कि उनके स्वयं के अमले के वेतन-भत्ते का भुगतान पूर्ववत संबंधित जिला/जनपद पंचायत द्वारा उनके खाते से किया जाए,लेकिन पंचयत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत कार्यरत अमले का वेतन/मानदेय का भुगतान ऑनलाईन प्रणाली से संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा राज्य स्तर के खाते से किया जाए।
जिला पंचायत अध्यक्ष मनमोहन नागर का कहना है कि भोपाल जिला पंचायत में ऐसे एक दर्जन दैवेभो/संविदा कर्मी हैं जिनकी नियुक्ति का अनुमोदन राज्य स्तर से कराया जाना है। इसके लिए तैयारी की जा रही है।
Created On :   7 Nov 2017 12:59 PM IST