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दंतेवाड़ा : कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने ली गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर बैठक

डिजिटल डेस्क,दंतेवाड़ा। सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं परेड का नहीं होगा आयोजन कोरोना वायरस के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें अलग-अलग दायित्व सौंपे। बैठक में कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने कहा कि वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस मनाया जायेगा। कलेक्टर श्री सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह हाई स्कूल ग्राउंड दंतेवाड़ा में आयोजित किया जायेगा। मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा तथा पुलिस एवं नगर सैनिकों की टुकडि़यों द्वारा सलामी ली जाएगी। मुख्य अतिथि द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जनता के नाम प्रेषित सन्देश का वाचन किया जाएगा। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं परेड का आयोजन नही होगा। कार्यक्रम में कोरोना वारियर्स डाक्टरों, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वच्छता कर्मियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी आदि का पालन करना अनिवार्य होगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव, वनमण्डलाधिकारी श्री सन्दीप बलगा, जिला पंचायत सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, एएसपी श्री राजेंद्र जायसवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आगामी 26 जनवरी 2021 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्व के लिए विभिन्न व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन हेतु मैदान की तैयारी, मंच व्यवस्था, माईक, पुष्पगुच्छ एवं गुब्बारे की व्यवस्था, मंच संचालन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, आमंत्रण कार्ड, मुख्य अतिथियों का स्वागत, पण्डाल एवं कुर्सी की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, पुरस्कार व्यवस्था, सहित आगमन और प्रस्थान द्वार पर सेनेटाइजर, मास्क की समुचित व्यवस्था तथा अन्य जरूरी कार्यों को समयपूर्व करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलग-अलग दायित्व सौंपे। कलेक्टर ने सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को अपने-अपने कार्यालय में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन और मास्क का उपयोग करते हुए ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रातः 8 बजे आयोजित करने कहा। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण कर प्रातः 9 बजे तक ध्वजारोहण स्थल पर उपस्थित होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस के पूर्व आयोजित की जाने वाली सद्भावना दौड़ और मशाल जुलुस का आयोजन नहीं किया जायेगा। साथ ही तहसील एवं जनपद स्तर पर सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं होंगे लेकिन जनपद पंचायत कार्यालयों में जनपद पंचायत अध्यक्ष और नगरी निकायों में नगरीय निकायों के अध्यक्ष द्वारा ध्वाजारोहण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों में ग्राम सरपंच और बड़े गांवों में गांव के मुखिया राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और राष्ट्रीय गान गाया जायेगा। जिला, विकासखण्ड और पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में किसी भी स्थिति में स्कूली छात्र-छात्राओं को एकत्रित नहीं किया जायेगा। और न ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।