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दंतेवाड़ा : मुख्यमंत्री ग्रामीण आन्तरिक विद्युतीकरण योजना से दुर्गम क्षेत्र हो रहे रौशन : बिजली की समस्या का समाधान पाया

डिजिटल डेस्क, दंतेवाड़ा। जिला दंतेवाड़ा सुदूर वनांचल एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में मोर बिजली एप के माध्यम से उत्कृष्ट विद्युत सेवा घर-घर पहुंचाने हेतु विद्युत विस्तारीकरण कर अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में विगत 2 वर्षों से में 52 मोबाइल टावरों को उर्जीकृत किया गया है जिले के अंतर्गत 33 के.व्ही लाइन 0.35 किमी 11 के.व्ही लाइन 22.18 किमी निम्न दाब लाइन 8.9 किमी एवं 73 नग नए विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर 2321 नग कनेक्शन उपभोक्ताओं को दिया गया है। विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में मुख्यमंत्री ग्रामीण आन्तरिक विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत संवेदन क्षेत्रो में विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 5 ग्रामों में राशि 21.51 लाख का लाईन विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एवं 6 ग्रामों में राशि 50.92 लाख का लाईन विस्तार कार्य प्रगति पर है। वोल्टेज समस्या को दूर करने हेतु 33/11 के.व्ही सब स्टेशन दंतेवाड़ा में 3.15 से पांच एमव्हीए, गीदम में 3.15 से 5 एमव्हीए इंच बारसूर में 1.6 से 3.15 एमव्हीए, एवं बचेली में 1.6 से 3.15 एमव्हीए, पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वृद्धि किया गया है। छ.ग राज्य शासन द्वारा जिला दन्तेवाड़ा में सुदूर दुर्गम क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सुलभ विद्युत सेवा प्रदान करने के लिए 2 नये उपसंभाग कार्यालय गीदम तथा बचेली एवं 3 नये वितरण केन्द्र कुआकोण्ड बारसूर एवं तुमनार सृजित किये गये है। जिले में राज्य शासन की योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्युत देयक में छूट के रूप में उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में बीपीएल उपभोक्ताओं को शासन की योजना के अंतर्गत 30 यूनिट तक की खपत पर संपूर्ण छूट प्रदान करते हुए, 50987 उपभोक्ताओं को 969.18 लाख रुपए की छूट प्रदान किया गया है। बीपीएल/एपीएल फ्लेट रेट योजना के अंतर्गत वर्ष में 12 सौ यूनिट तक की खपत किए जाने पर उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 100 की दर से बिजली प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 140 बीपीएल उपभोक्ताओं को 5.11 लाख रुपये एवं 14 एपीएल उपभोक्ताओं को 0.67 लाख रुपये की छूट विगत 2 वर्षों में प्रदान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के कृषकों को 3 एचपी तक के कृषि पंप पर वर्ष में 6 हजार यूनिट तक खपत किए जाने पर संपूर्ण छूट प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 298 उपभोक्ताओं को 93.24 लाख रुपये का छूट प्रदान किया गया है। एवं इसी योजना के अंतर्गत 3 से 5 एचपी तक के कृषि पंप पर वर्ष में 7500 यूनिट खपत किए जाने पर संपूर्ण छूट प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 7 उपभोक्ताओं को 1.65 लाख रुपये का छूट विद्युत देयक में प्रदान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत बेनीफिसरीज पंप योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को 5 एच.पी. तक के कृषि पंपों में संपूर्ण खबर पर संपूर्ण छूट प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 3 एच.पी तक के 757 उपभोक्ताओं को 216.87 लाख रुपये एवं 3 से 5 एच.पी. तक के 9 उपभोक्ताओं को 2.97 लाख रुपए विगत 2 वर्षों में विद्युत देयक में छूट प्रदान किया गया है। राज्य शासन के अति महत्वपूर्ण हॉफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले में 10672 घरेलू उपभोक्ताओं को 502.82 लाख रुपये विद्युत देयक में छूट विगत 2 वर्षों में प्रदान किया गया है।स.क्र./19/दानेश्वरी
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।