इंसीडेट कमाण्डर के रूप में अब जिला प्रशासन के अधिकारी करेंगे कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण -जिला कलक्टर

District administration officials will now determine the contention zone as Incident Commander - District Collector
इंसीडेट कमाण्डर के रूप में अब जिला प्रशासन के अधिकारी करेंगे कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण -जिला कलक्टर
इंसीडेट कमाण्डर के रूप में अब जिला प्रशासन के अधिकारी करेंगे कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण -जिला कलक्टर

डिजिटल डेस्क, जयपुर। 17 जुलाई। जिला कलक्टर श्री अंतर सिंह नेहरा ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इंसीडेंट कमांडर के रूप में नियुक्त किए गए जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उनके क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने की सूचना मिलते ही अनिवार्य रूप से वहां जाएं एवं मेडिकल ऑफिसर एवं पुलिस के साथ समन्वय रखते हुए कन्टेनमेंट जोन निर्धारित कर उसके आदेश निकालें। कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक सुविधाओं एवं आपूर्ति व्यवस्थाओं की सुनिश्चता के साथ नियमानुसार सैम्पलिंग, कोरोना से बचाव के बारे में समझाइश एवं संक्रमण को रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाएं। श्री नेहरा ने इस सम्बन्ध में शुक्रवार को जिला कलक्टे्रट के सभागार में बैठक लेकर सभी इंसीडेंट कमांडर अधिकारियों, पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश प्रदान किए। इससे पूर्व उन्होंने इस सम्बन्ध में 16 जुलाई को ही विस्तृत आदेश भी जारी किए। आदेशानुसार सभी इंसीडेंट कमाण्डर उनके क्षेत्र में सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त एवं चिकित्सा अधिकारियों से समन्वय रखते हुए संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण करेंगे। वे कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण कर आदेश पारित करेंगे। साथ ही प्रभावित लोगों की संख्या एवं क्षेत्र का निर्धारण, संक्रमण रोकथाम की कार्यवाही, इसके लिए संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आवश्यक सेवाएं सुचारू रखना एवं आपूर्ति लाइन बनाए रखना जैसे कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए उन्हें निर्देशित किया। जिला कलक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी इंसीडेंट कमाण्डर मौके की स्थिति के अनुसार ही कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण करें यथा कच्ची बस्ती एवं सघन आबादी वाले क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण एवं वहां होम क्वारेंटाइन किए जाने के सम्बन्ध में स्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएं। किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति न तो कन्टेनमेंट जोन से बाहर जा सके और न इस क्षेत्र में प्रवेश कर सके। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी इंसीडेंट कमाण्डर्स हर समय मेडिकल ऑफिसर्स से सम्पर्क में रहें और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते ही क्षेत्र में दौरा कर कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण कर आदेश निकालें, एक बार कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण हो जाने के बाद पुलिस द्वारा इसके बाद या समानान्तर कफ्र्यू के ऑर्डर निकाले जा सकते हैं। श्री नेहरा ने कहा है जयपुर में कोरोना क मामले बढ़ रहे हैं ऎसे में त्वरित निर्णय एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी अपेक्षित हैं जिससे संक्रमण का प्रसार नहीं हो सके। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को कन्टेनमेंट जोन में आईएलडी के सौ प्रतिशत मरीजों के सैम्पल लेने के साथ ही प्रोटोकॉल के अनुसार समय-समय पर कोरोना पॉजिटिव, प्रथम एवं अन्य कांटेक्ट्स के यथोचित सेम्पल्स लेने एवं थर्मल चैक, ऑक्सीमीटर जैसे उपकरणों की उपलब्धता रखने के लिए निर्देशित किया। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि त्वरित कार्यवाही के लिए सभी इंसीडेंट कमाण्डर्स सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ गु्रप बना लें जिसपर सूचनाओं के आदान-प्रदान से समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक बातों का क्षेत्र में प्रचार-प्रसार भी करें एवं यदि कोई आदतन बार-बार इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाए। बैठक में सभी अतिरिक्त जिला कलक्टर, पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

Created On :   20 July 2020 3:37 PM IST

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