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MP की झीलों और तालाबों में अतिक्रमण की जानकारी नहीं दे रहे कलेक्टर
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के जिलों के कलेक्टर अपने यहां स्थित सभी झीलों एवं तालाबों में अतिक्रमण होने की जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन्हें एनजीटी के 10 अप्रैल 2017 के आदेश पर यह जानकारी देना थी तथा राज्य सरकार ने 15 मई,2017 तक यह जानकारी देने के लिये कहा था परन्तु तीन माह बीत जाने के बाद यह जानकारी नहीं दी गई।
इस पर मुख्य सचिव कार्यालय ने नाराजगी व्यक्त की है। अब इस काम को जल संसाधन विभाग ने अपने हाथ में लिया है तथा उसने अपने सभी मुख्य अभियंताओं से नाराज होते हुये कहा है कि मैदानी अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इससे विभाग असंतुष्ट है।
ज्ञातव्य है कि पूर्व विधायक किशोर समरीते ने एनजीटी भोपाल में यह याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में खसरा क्रमांक 319 देवी तालाब बालाघाट में अतिक्रमण का मामला उठाया था परन्तु एनजीटी से इसे व्यापक स्वरुप देते हुये राज्य सरकार से सभी जिलों के तालाबों एवं झीलों में अतिक्रमण की जानकारी मांग ली जिससे बार-बार ऐसी याचिकायें दायर न हों तथा एक बार में ही सारे प्रकरणों पर निर्णय हो जाये।
""एनजीटी में अगली पेशी अक्टूबर में होगी। जिला कलेक्टरों ने अपेक्षित जानकारी समय पर प्रदान नहीं की है। इसके लिये उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।"
सचिन के वर्मा, स्टैंडिंग कौंसिल फॉर एमपी गवर्नमेंट
Created On :   28 Sept 2017 10:19 PM IST