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ढाई करोड़ का घपला करने वाले बैंक प्रबंधक सहित कई पर EOW ने दर्ज किया प्रकरण
डिजिटल डेस्क, भोपाल। तत्कालीन Branch Manager Central Madhya Pradesh Rural Bank Branch गोहद ने शाखा के बचत खातेदार विश्वनाथ शर्मा के साथ सांठ-गांठ कर बैंक की विभिन्न योजनाओं में बैंक नियमों के विरूद्ध सामूहिक रूप से राशि कुल रूपये 2,39,42,799/- की आर्थिक हानि पहुंचाने की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में क्षेत्रीय प्रबंधक, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर द्वारा की गई थी। शिकायत की जांच Economic Offenses Cell की इकाई ग्वालियर द्वारा की गई। घटना की जांच के बाद आरोपियों पर 409,420,467,468,120 बी भ0द0वि0 और 13(1)(डी) सहपठित 13(2) भ्र0नि0अ 1988 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दरअसल तत्कालीन Branch Manager Central Madhya Pradesh Rural Bank Branch गोहद ने 2007 से 2011 तक की अवधि में शाखा के बचत खातेदार विश्वनाथ शर्मा के साथ सांठ-गांठ कर, उनसे फर्जी बिल और कोटेशन प्राप्त कर ऋण प्रकरणों में वस्तुओं की फर्जी आपूर्ति दिखाकर और विभिन्न शासकीय योजनाओं में ऋण वितरण कर सरकार से प्राप्त अनुदान का दुरूपयोग कर, खाता बंद करते समय वसूले जाने वाले ब्याज की राशि को शाखा के लाभ-हानि खाते से समायोजित कर, ऋण खातों को बंद करते समय ब्याज प्रभारित न कर और बैंक की विभिन्न योजनाओं में बैंक नियमों के विरूद्ध नगद राशि वितरित कर ऋणियों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से राशि कुल रूपये 2,39,42,799/- की आर्थिक हानि पहुंचाने की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में क्षेत्रीय प्रबंधक, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर द्वारा की गई थी। शिकायत जांच पर पाया गया कि 2007 से 2011 तक की अवधि में श्री नागेन्द्र शर्मा द्वारा अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग कर, गलत तरीके से और बैंक निर्देशों का उल्लंघन करते हुयेे लाभ अर्जित करने के लिए विश्वनाथ शर्मा, केशव शर्मा और अन्य के साथ मिलकर षडयंत्रपूर्वक कदाचरण और भ्रष्टाचार कर बैंक आर्थिक क्षति पहुंचाई। इस घटना के बाद इन आरोपियों के विरूद्ध धारा 409,420,467,468,120 बी भ0द0वि0 और 13(1)(डी) सहपठित 13(2) भ्र0नि0अ 1988 का अपराध Thana Economic Offenses Cell Bhopal में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
Created On :   17 Aug 2017 11:54 PM IST