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MP : किसानों को अब मंडी शुल्क से 4 प्रतिशत की राहत मिलेगी
डिजिटल डेस्क,भोपाल। खेती करने या कृषि मंडी में बोरियां उठाने आदि के दौरान करंट या अन्य किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसान के परिजनों को राहत देने के लिए अब मंडी शुल्क से 4 प्रतिशत की राशि दी जाएगी। दरअसल किसानों को दुर्घटना में मदद देने के लिए वर्ष 2008 में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना बनाई गई जिसमें सरकार की तरफ से मृतक किसान के परिवार को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन 8 साल बाद अब इस सहायता राशि में वृध्दि कर इसे 4 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके लिए योजना की निधि में मंडी शुल्क से आने वाली राशि में से 4 प्रतिशत राशि इस योजना की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश की मंडियों से मंडी शुल्क के रुप में होने वाली आय को व्यय करने के लिए राज्य सरकार ने मप्र कृषि उपज मंडी राज्य विपणन विकास निधि नियम 2000 बनाए हुए हैं। 16 साल बाद अब इन नियमों में संशोधन किया गया है जिसके तहत इस निधि में मंडी शुल्क की राशि का 85 प्रतिशत जमा होता है तथा शेष 15 प्रतिशत अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि में जमा होता है। अब इस 85 प्रतिशत राशि में से ढाई प्रतिशत राशि तथा अनुसंधान एवं अधोसंरचना निधि से डेढ़ प्रतिशत, इस प्रकार कुल 4 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना निधि में जमा होगी। इसे योजना के हितग्राहियों को संकट के समय भुगतान किया जा सकेगा।
राज्य विपणन विकास निधि नियम में एक नया संशोधन यह भी किया गया है कि राज्य की कृषि उपज मंडियों से मंडी शुल्क के रुप में आने वाली आय का प्रति एक रुपए में से 85 पैसा इस निधि में जमा होने के बाद इसमें से 58.50 पैसा प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव हेतु मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को दिया जाएगा। इसी प्रकार, शेष बचे 26.50 पैसे में से 24 पैसे मंडी क्षेत्र की मूलभूत संरचनाओं, सड़कों तथा मंडी, उप मंडी प्रांगण की आधारभूत अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं उन्नयन में व्यय किए जाएंगे। शेष ढाई पैसा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना निधि में जमा होगा। नियमों में ऑनलाइन भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। ये सभी नए प्रावधान आगामी 13 अक्टूबर के बाद प्रभावशील हो जाएंगे। मप्र कृषि मंडी बोर्ड अपर संचालक राजेश कौरव का कहना है कि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत सहायता राशि बढ़ गई है जिसकी व्यवस्था करने के लिए राज्य विपणन विकास निधि नियम में संशोधन किया गया है।
Created On :   25 Sept 2017 2:32 PM IST