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भोपाल की गृह निर्माण सहकारी सोसायटियों को मिली अंतिम चेतावनी
डिजिटल डेस्क, भोपाल। जिले की सभी गृह निर्माण सहकारी सोसायटियों को भोपाल जिला सहकारी उप पंजीयक ने अंतिम चेतावनी जारी कर कहा है कि अगले तीस दिनों के अंदर यानी 25 सितम्बर 2017 तक वे अपनी सोसायटी से संबंधित सभी जानकारियां अपनी संस्था और सहकारिता विभाग की वेबसाईट पर अपडेट करें अन्यथा संबंधित गृह निर्माण सहकारी सोसायटी के अध्यक्ष/पदाधिकारी/अधिकारी के विरुध्द सहकारी कानून के तहत अभियोजन प्रस्तुत करने की अनुमति जारी करने हेतु कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
चेतावनी में कहा गया है कि सहकारिता कानून के तहत विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर वित्तीय पत्रक और विवरणियां प्रस्तुत करने का प्रावधान है और संस्था की पुस्तकों और विवरणियों को संधारित करने या करवाने और उन्हें प्रस्तुत करने का पूर्ण दायित्व संस्था के अध्यक्ष का है। राज्य सरकार ने 28 अगस्त 2014 को आदेश जारी किया था कि गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को अपनी संस्था की सदस्यता सूची और सदस्यों की प्राथमिकता सूची के साथ अपना वार्षिक तुलन-पत्र और आस्तियां और दायित्वों की विशिष्टतायें संबंधित जिले के उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी और यह जानकारी जनसाधारण को सोसायटी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराई जायेगी। 16 जनवरी 2017 के आदेश से सहकारिता विभाग के अंकेक्षकों को इन सहकारी संस्थाओं का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। परन्तु अधिकांश संस्थाओं द्वारा विभागीय आदेशों का पालन समय-सीमा में नहीं किया। इसलिये अब ऐसी गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं, जिनके द्वारा उपरोक्त आदेशों का पालन नहीं किया है, अंतिम अवसर प्रदान किया गया है कि वे तीस दिन के अंदर स्वयं की संस्था और विभागीय वेबसाईट/पोर्टल पर अपलोड कर, उसकी एक प्रति उप पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
Created On :   30 Aug 2017 7:35 PM IST