- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- भोपाल
- /
- एमपी pollution board में वित्तीय...
एमपी pollution board में वित्तीय अधिकारों के नियम बदले
By - Bhaskar Hindi |23 Aug 2017 1:01 PM IST
एमपी pollution board में वित्तीय अधिकारों के नियम बदले
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार ने एमपी प्रदूषण नियंत्रण मंडल में वित्तीय अधिकारों में वृध्दि कर दी है। इसके लिये 42 साल बाद नियमों में बदलाव किया गया है।
पहले क्या नियम था
पहले प्रावधान था कि मंडल के सदस्य सचिव को 5 लाख रुपये और मंडल की प्रशासन शाखा के प्रभारी 1 लाख रुपये तक के प्रस्तावों पर स्वीकृति दे सकेंगे और मंडल के अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति की दशा में चैक पर हस्ताक्षर करने की अपनी शक्ति का Delegation सदस्य सचिव को करेगा। सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में यह किसी अन्य अधिकारी जो अधीक्षण यंत्री या उससे निम्नतर न होगा, उसको Delegated कर सकेगा।
अब क्या बदला
- मंडल के सदस्य सचिव वेतन और भत्तों के भुगतान संबंधी सम्पूर्ण शक्तियां और अन्य व्यय हेतु 10 लाख रुपये तक की शक्तियां रखेगा।
- मंडल के डायरेक्टर पर्यावरण/ मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी 5 लाख रुपये तक के व्यय की शक्तियां रखेंगे।
- क्षेत्रीय अधिकारी/ कार्यालय प्रमुख के क्षेत्राधिकार में वेतन और भत्तों संबंधी शक्तियां और अन्य व्ययों हेतु पांच लाख रुपये तक की शक्तियां होंगी।
- मंडल अध्यक्ष चैक पर हस्ताक्षर करने/ आनलाईन राशि हस्तांतरित करने/ आनलाईन आरटीजीएस/ कम्प्यूटराईज्ड बैंकिंग संबंधी कार्यों के निष्पादन संबंधी शक्तियां सदस्य सचिव अथवा अन्य बोर्ड के अधिकारियों को हस्तांतरित कर सकेंगे।
Created On :   23 Aug 2017 6:07 PM IST
Next Story