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कोर्ट में वकील ने फाड़ दी आदेश की प्रति, मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क उमरिया । मानपुर नायब तहसीलदार की न्यायालय में अधिवक्ता द्वारा फैसले की प्रति फाड़कर दुर्बताव का मामला सामने आया है। अधिवक्ता के व्यवहार से दुखी नायब तहसीलदार ने आरोपी के विरुद्ध पुलिस में शिकायत की है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मानपुर थाने में अनिरूद्ध चौधरी के विरुद्ध 353, 186, 189 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है।
पुलिस से की गई शिकायत में नेहा जैन पिता राकेश जैन ने आरोपित किया है कि मानपुर तहसील के इंदवार/चिल्हारी वृत में सुनवाई के दौरान यह वाकया सामने आया है। छह अक्टूबर को किशोरी बनाम बुल्ली बाई के रिकार्ड सुधार संबंधी प्रकरण की सुनवाई थी। अनावेदक अधिवक्ता हीरा लाल सूर्या द्वारा जवाब सहित पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा पारित राप्रक. 21/अछअ/2013 आदेश दिनांक 23.3.2015 की सत्यापित प्रति सहित प्रस्तुत किया गया था। बताया गया कि पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा वाद विषय के संबंध में निराकृत किया जा चुका है। अनावश्यक रूप से प्रकरण को लिंगर ऑन न किया जाने का प्रयास है। तत्संबंध में नायब तहसीलदार ने दोनों पक्षों के तर्क सुनकर अनावेदक का अनुरोध स्वीकृत कर आदेश पारित किया। इसी की प्रति आवेदक व अनावेदक अधिवक्ता को दी गई। जिस पर अनिरूद्ध मिश्रा को न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को पढ़कर उन्ही के समक्ष फाड़ दिया गया। यही नहीं न्यायालय की फाइल को भी फाडऩे की कोशिश की गई। नायब तहसीलदार जैन ने उनके बर्ताव से नाराजगी जताई और मौके पर पंचनामा बनवाने की कार्रवाई के निर्देश दिये। बदले में अधिवक्ता अनिरूद्ध ने बाहर जाकर मैडम को 10 हजार रुपए रिश्वत लेने की धमकी के साथ शपथ का आरोप लगाया। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप के बीच नायब तहसीलदार ने प्रकरण की शिकायत मानपुर थाने में की है।
तहसीलदार ने की सुरक्षा की मांग
पूरे घटनाक्रम से व्यथित महिला अधिकारी ने अधिवक्ता के बर्ताव पर बेहद अफसोस जताया है। नेहा जैन का कहना है उन्होंने अपनी छह साल की सर्विस में इस तरह की अभद्रता नहीं देखी। बेहद साधारण मामले में अधिवक्ता का बर्ताव सरासर अनुचित है। उन्होंने घटना की सूचना कलेक्टर व कमिश्नर को भी दी है। वहीं घटनाक्रम को लेकर हमने अधिवक्ता अनिरूद्ध मिश्रा से भी उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन उनके दूरभाष नंबर पर कोई जवाब नहीं मिल पाया।
इनका कहना है
नायब तहसीलदार की शिकायत हमें प्राप्त हुई है। कोर्ट में अधिवक्ता के विरुद्ध निर्णय पारित होने पर फाइल फाडऩे का कृत्य बताया गया है। आवेदन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध 353, 186, 189 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है।
बीएल शुक्ला, एसआई मानपुर
Created On :   9 Oct 2017 2:10 PM IST