दुष्कर्म पीड़िता पर ही एफआईआर निचली अदालत में चलेगा मामला
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में हाल ही में एक अजीबो-गरीब मामला देखने को मिला। नागपुर निवासी एक 30 वर्षीय युवती, जो स्वयं दुष्कर्म पीड़िता है, पर गड़चिरोली पुलिस ने भादवि 419, 504 और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। गड़चिरोली मुख्य न्यायदंडाधिकारी और सत्र न्यायालय ने युवती को बरी करने से इनकार किया। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को कायम रखते हुए युवती को बरी करने से इनकार कर दिया है।
दोनों के संबंध बिगड़ने लगे
दरअसल, उक्त मामले में युवक और युवती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान मिले थे। दोनों में जल्द ही प्रेम संबंध भी स्थापित हो गए। इसके बाद युवक को पुलिस उप-निरीक्षक पद पर नियुक्ति मिल गई। इसके बाद उसका बर्ताव बदलने लगा और वह अपनी प्रेमिका को नजरअंदाज करने लगा। धीरे-धीरे दोनों के बीच संबंध बिगड़ने लगे और फिर एक दिन युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। यह मामला अभी विचाराधीन ही था कि युवक ने भी पलटवार किया। उसने गड़चिरोली पुलिस में प्रेमिका के खिलाफ एफआईआर कर दी। आरोपी लगाया कि प्रेमिका ने एक फर्जी ई-मेल आईडी बना कर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए हैं। प्रेमिका ने स्वयं को इस मामले से मुक्त करने के लिए गड़चिरोली मुख्य न्यायदंडाधिकारी की शरण ली।
वहां से कोई राहत न मिलने पर सत्र न्यायालय में अपील दायर की। यहां से भी याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। यहां दलील दी कि प्रेमी ने पुलिस विभाग में अपनी पहुंच के चलते जान-बूझ कर उसे फंसाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने माना कि इस प्रकरण में युवती के खिलाफ भी कई ऐसे सबूत हैं, जिनकी ट्रायल के दौरान पड़ताल जरूरी है। इस निरीक्षण के साथ युवती की याचिका खारिज की गई है।
Created On :   26 March 2023 5:11 PM IST