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प्रदेश के वन कर्मचारी अब पा सकेंगे प्रमोशन
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के वन विभाग के सहायक ग्रेड-2 और सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों को अब प्रमोशन के लिये इंतजार नहीं करना होगा। राज्य सरकार ने उन्हें लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से मुक्ति प्रदान कर दी है। प्रमोशन हेतु छूट का यह लाभ सिर्फ 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सहायक ग्रेड-2 और सहायक ग्रेड-3 के ही कर्मचारियों को मिल सकेगा।
इसके लिये राज्य सरकार ने सत्रह साल पुराने एमपी तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय वन सेवा भर्ती नियम 2000 में संशोधन कर दिया है। संशोधन में कहा गया है कि वन विभाग के ऐसे सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-3, जिन्होंने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परन्तु लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं की है, तथा ज्येष्ठता सह योग्यता धारण करते हैं, को भी लेखापाल एवं उससे उच्च पदों पर प्रमोशन प्राप्त करने की पात्रता होगी।
प्रदेश में वन विभाग के अंतर्गत करीब 1450 सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी पदस्थ हैं। इनमें से करीब पांच सौ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने 45 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली है और लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं किया है। इन्हें लम्बे समय से प्रमोशन भी नहीं मिली है। यही नहीं इन्हें हर दस साल बाद मिलने वाला समयमान वेतनमान भी नहीं मिल सका है क्योंकि समयमान वेतनमान के नियम हैं कि यह उसी को मिलेगा जोकि पदोन्नत होने की योग्यता रखता है। राज्य सरकार के नये प्रावधान से अब इन पांच सौ कर्मचारियों को लेखापाल आदि पर प्रमोशन या समयमान वेतनमान का लाभ मिल सकेगा। लेखापाल के बाद ही कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-1 पर प्रमोशन मिलती है।
Created On :   7 Sept 2017 6:49 PM IST