नोट गिनने वाले गिनेंगे वोट, मैथ्स टीचर करेंगे हिसाब, पटवारी होंगे रनर - मतगणना कल

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नोट गिनने वाले गिनेंगे वोट, मैथ्स टीचर करेंगे हिसाब, पटवारी होंगे रनर - मतगणना कल

डिजिटल डेस्क, कटनी। पूरे देश को जिस घड़ी का इंतजार है, 23 मई को वह समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने वाले मतदाताओं का फैसला गुरुवार को ईवीएम से बाहर आएगा। कटनी जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए कृषि उपज मंडी में चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 23 मई को सुबह 8 बजे मतगणना प्रारंभ होगी। नोट गिनने वाले बैंक व एलआईसी अधिकारी वोटों की गिनती करेंगे, जबकि मैथ्स के टीचर्स की ड्यूटी गिने गए वोटों का केलक्युलेशन करने के लिए लगाई गई है।

मतगणना में अफसरों से लेकर भृत्यों तक की सेवाएं ली जाएंगी। स्ट्रांगरूम से मतगणना स्थल तक ईवीएम लाने-ले जाने हर विधानसभा में एक-एक नायब तहसीलदार एवं 100-100 भृत्यों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही प्रत्येक विधानसभा में 20-20 पटवारी रनर का कार्य करेंगे। कटनी जिले की शहडोल लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा बड़वारा और खजुराहो संसदीय क्षेत्र की  वजयराघवगढ़, मुड़वारा और बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में मतगणना का कार्य कृषि उपज मण्डी परिसर पहरुआ कटनी में 23 मई को प्रात: 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ होगा। मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.पंकज जैन, जिला पंचायत सीईओ फ्रेंक नोबल ए, एडीएम व उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर.उमा माहेश्वरी, एआरओ बलवीर रमन ने कृषि उपज मंडी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

हर विस क्षेत्र में होंगी 21 टेबल
जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में इस बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 21-21 टेबलों पर मतगणना का कार्य किया जायेगा। जिससे समय की बचत होगी तथा राउण्ड की संख्या कम होने से परिणाम शीघ्र मिलेंगे। विधानसभावार 21 टेबल लगाने की अनुमति जिला प्रशासन ने भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कर ली है। विधानसभा बड़वारा और बहोरीबंद में 15-15 तथा विजयराघवगढ़ और मुड़वारा में मतगणना 14-14 राउण्ड में हो जायेगी। अंतिम राउण्ड के पश्चात रेण्डमली प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 5-5 मतदान केन्द्रों की वीवीपैट की पर्चियों की गणना कर मिलान किया जाएगा।

बिना जांच नहीं मिलेग प्रवेश
मतगणना स्थल पर ऑब्जर्बर को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को मोबाईल, कैल्कुलेटर या डिवाईस ले जाने की इजाजत नहीं होगी। तीन सुरक्षा घेरों से होकर किसी भी व्यक्ति को जांच के बाद प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर मतों की गोपनीयता भंग नहीं की जायेगी। निर्वाचन में पदीय कर्तव्यों के उल्लंघन पर 500 रुपए जुर्माना और दण्डनीय कार्यवाही होगी। मतगणना स्थल पर मतगणना शुरु होने से पहले एआरओ द्वारा धारा 128 के तहत इस बात की घोषणा भी की जायेगी। मतगणना स्थल पर प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति को परिचय पत्र प्राधिकार पत्र धारण करना होगा। मतगणना स्थल पर गणना अभिकर्ता, अभ्यर्थी या एजेन्ट, एआरओ, प्रेक्षक, सूक्ष्म प्रेक्षक, गणना कार्य में लगे लोकसेवक और प्राधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा।

कर्मचारियों को सुबह 6 बजे पहुंचना होगा
गणना कार्य में लगे सभी अधिकारी, कर्मचारी अपनी उपस्थिति 23 मई की सुबह 6 बजे कृषि उपज मण्डी के गणना स्थल पर देंगे। सुबह 5 बजे प्रेक्षक के समक्ष तृतीय रेण्डमाईजेशन कर गणना एजेन्ट, सुपरवाईजर और माईक्रो ऑब्जर्वर को टेबल एलॉट की जायेगी। प्रत्येक टेबल पर एक-एक गणना एजेन्ट, सुपरवाईजर और माइक्रो ऑब्जर्बर बैठेंगे।

Created On :   22 May 2019 8:15 AM GMT

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