ग्रामपंचायत चुनाव - जिलास्तर पर आचार संहिता नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित

Gram Panchayat Election - Code of Conduct control room implemented at district level
ग्रामपंचायत चुनाव - जिलास्तर पर आचार संहिता नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित
वाशिम ग्रामपंचायत चुनाव - जिलास्तर पर आचार संहिता नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित

डिजिटल डेस्क, वाशिम. राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले की 287 ग्रामपंचायतों का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है । अपर जिलाधिकारी शहाजी पवार की आदर्श आचार संहिता नोडल अधिकारी के रुप में नियुक्ति की गई है । चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आगामी 18 दिसम्बर को मतदान तथा 20 दिसम्बर काे मतगणना होंगी । इसके मद्देनज़र जिलास्तर पर आचार संहिता नियंत्रण कक्ष स्थापित कर कार्यान्वित किया गया है । आचार संहिता शिकायत निवारण कक्ष नियंत्रण अधिकारी के रुप में नायब तहसीलदार कैलास देवले आचार संहिता नियंत्रण कक्ष में काम देखेंगे । यह कक्ष जिलाधिकारी कार्यालय की दुसरी मंजिल पर स्थित प्राकृतिक आपदा कक्ष में कार्यान्वित किया गया है । इस कक्ष का दूरभाष क्रमांक  तथा भ्रमणध्वनी क्रमांक 8379929415 है । आचार संहिता को लेकर शिकायत / मार्गदर्शन के लिए उम्मीदवार, राजनीतिक दल और मतदाता इन क्रमांकाें पर संपर्क कर सकेंगे । आचार संहिता को लेकर शिकायतों का पंजीयन सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी पंजीयन बुक में लेंगे । प्राप्त शिकायतों को सम्बंधित निर्वाचन निर्णय अधिकारी / सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी अथवा सम्बंधित विभाग प्रमुख की ओर तत्काल कार्रवाई के लिए भेजेंगे । शिकायतों का सम्बंधितों की ओरसे रिपोर्ट प्राप्त करते हुए सम्बंधित शिकायतकर्ता को अवगत कराकर उसका पंजीयन तिथि व समय के साथ पंजीयन बुक में लिया जाएंगा । प्राप्त होनेवाली शिकायतें मौखिक / लिखित / ई-मेल / लघु संदेश (एसएमएस) / दूरभाष व टोल फ्री क्रमांक से प्राप्त होंगी । प्राप्त होनेवाली शिकायतों का पंजीयन रजिस्टर में  लेने, इसे लेकर उपरोक्त अनुसार कार्रवाई करते हुए उसकी जानकारी नायब तहसीलदार देवले व आचार संहिता विभाग प्रमुख तथा अपर जिलाधिकारी को करवान के लिए विविध विभागाें के अधिकारी-कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई है । आचार संहिता शिकायत निवारण कक्ष की ओर दैनंदिन प्राप्त होनेवाली शिकायतों को लेकर देवले प्रतिदिन जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी को जानकारी देंगे । अधिकारी व कर्मचारियांे की नियुक्ति ग्रामपंचायत चुनाव के कारण से की गई है। 

इस कार्य में लापरवाही और कोतारी किए जाने की बात दिखाई देने पर सम्बंधितों के विरुध्द चुनाव कानून के तहत समय पर फौजदार तथा अनुशासन भंग की कार्रवाई की जाएंगी । नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी चुनाव समयावधि में किसी भी परिस्थिति में अनुपस्थित ना रहे । साथही उनकी छूट्टी भी मंजूर ना किए जाने की जानकारी आचार संहिता विभाग प्रमुख तथा अपर जिलाधिकारी शहाजी पवार द्वारा जारी किए गए आदेश में दी गई है ।

 

Created On :   30 Nov 2022 5:46 PM IST

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