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MP: अतिथि शिक्षक व पर्यवेक्षक बनेंगे अब संविदा शिक्षक
डिजिटल डेस्क,भोपाल। अब मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक एवं गुरुजी/पर्यवेक्षक अब संविदा शिक्षक बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने मप्र पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियोजन एवं संविदा की शर्तें नियम 2005 में संशोधन का प्रारुप जारी कर दिया है तथा 17 फरवरी 2018 के बाद ये नए नियम लागू हो जाएंगे।
नए संशोधन के अनुसार, संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों का आंकलन करने के पश्चात कुल उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां उन अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। जिन्होंने शासकीय स्कूल में कम से कम 200 दिन एवं न्यूनतम तीन या अधिक शैक्षणिक सत्रों में कार्य किया हो। अतिथि शिक्षक से संविदा शाला शिक्षक पद पर भर्ती आरक्षण प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अतिथि शिक्षक से संविदा शिक्षक बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा में नौ वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा नियमों में यह भी संशोधन के जरिए यह भी प्रावधान किया गया है कि जिला कलेक्टर किसी भी पात्र व्यक्ति को संविदा शिक्षक पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु पंचायत को सलाह दे सकेंगे।
इसी प्रकार नया प्रावधान यह भी किया गया है कि वर्तमान में कार्यरत मप्र शिक्षा गारंटी स्कीम के गुरुजी/पर्यवेक्षकों तथा सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों में से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति की जाएगी। सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों की जिसने 31 मार्च 2000 को एक वर्ष तक नियमित रुप से कार्य किया हो या 31 मार्च तथा 29 अगस्त 2000 के बीच की किसी भी दिनांक तक एक वर्ष तक नियमित रुप से कार्य किया हो, संविदा शिक्षक श्रेणी-3 के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार द्वारा संचालित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना जरुरी होगा। यह परीक्षा केवल दो बार आयोजित की जाएगी। नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह नया संशोधन 1 जनवरी 2008 से प्रभावशील किया जाएगा।
मप्र पंचायत उप सचिवएसआर चौधरी का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर पंचायत विभाग ने अपने नियमों में संशोधन का प्रारुप जारी किया है।
Created On :   6 Feb 2018 9:38 AM IST