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आयकर विभाग ने प्रदेश के सरकारी विभागों को भेजा नोटिस, कहा - भरवाएं इनकम टैक्स रिटर्न
डिजिटल डेस्क, भोपाल। आयकर विभाग ने प्रदेश के सरकारी विभागों को नोटिस भेज कर कहा कि वह अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से इनकम टैक्स का रिटर्न भरवायें और जमा करवायें। नोटिस में कहा गया है कि यह नोटिस किया गया है कि राज्य सरकार के बहुत सारे कर्मी स्रोत पर आयकर की कटौति यानि टीडीएस के बाद भी इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरते हैं। जबकि सरकारी सेवक कानून से बंधा होता है तथा उसे राष्ट्रीय पुनर्निमाण के लिये कानून के अनुसार रिटर्न भरना चाहिये।
आयकर विभाग ने कहा है कि संसद ने आयकर कानून में बदलाव किया है जिसके तहत यदि 31 अगस्त के बाद 31 दिसम्बर तक इनकम टैक्स रिटर्न भरा गया तो 5 हजार रुपये तथा 31 दिसम्बर के बाद रिटर्न भरने पर दस हजार रुपये फाईन लिया जायेगा। यदि किसी सरकारी सेवक की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो उस पर 31 दिसम्बर के पहले रिटर्न भरने पर एक हजार रुपये एवं 31 दिसम्बर के बाद रिटर्न भरनें पर दो हजार रुपनये फाईन लिया जायेगा। आयकर विभाग ने शुक्रवार 31 अगस्त 2018 तक ये रिटर्न भरने के लिये कहा है तथा इस तिथि के बाद रिटर्न भरने पर उक्तानुसर फाईन लिया जायेगा।
इनका कहना है :
‘‘आयकर विभाग का नोटिस मिला है, जिस पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आज ही यानि 31 अगस्त 2018 तक आयकर रिटर्न भरने के लिये कहा गया है और इसकी सूचना भी इस कार्यालय को देने के निर्देश दिये गये हैं।’’
- टीके श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय ईएनसी जल संसाधन भोपाल
Created On :   31 Aug 2018 3:43 PM IST