- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- भोपाल
- /
- MP : सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों...
MP : सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों में संविदा के पद और पारिश्रमिक में किया इजाफा
डिजिटल डेस्क,भोपाल। राज्य सरकार ने 10 साल बाद नगर निगमों में संविदा आधार पर नियुक्त होने वो पदों की संख्या 12 से बढ़ाकर 56 कर दी है जिनमें 38 तकनीकी किस्म के तथा शेष 18 पद गैर तकनीकी वर्ग के होंगे तथा इनके मासिक पारिश्रमिक में भी कई गुना वृद्धि कर दी है। इस समय प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या 16 है तथा अब इनमें सिटी प्लानर, ईवेन्ट मेनेजमेंट एक्सपर्ट, हेरीटेज एक्सपर्ट, सेनीटेशन एक्सपर्ट, कन्स्ट्रक्शन एक्सपर्ट, लेक कन्जरवेशन एक्सपर्ट, ई-गवर्नेन्स चेंज मैनेजर, लेंड यूज एक्सपर्ट, लो कास्ट हाउसिंग एक्सपर्ट, फायर एक्सपर्ट, आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट, हार्टिकल्चर एक्सपर्ट, पर्सनल सेके्रटरी, ट्रांसपोरटेशन मैनेजर, सुरक्षा गार्ड, केमिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक आदि के भी पद संविदा आधार पर भरे जाएंगे।
दरअसल राज्य सरकार ने 10 साल पहले 17 अक्टूबर 2007 को मप्र नगर पालिक निगम संविदा सेवा नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें नियम 2007 बनाकर उन्हें लागू किया था। इन नियमों में संविदा आधार पर भरे जाने वाले पदों की संख्या सिर्फ 12 थी और इनके मासिक पारिश्रमिक 7 हजार से 24 हजार रुपए थे,लेकिन अब इन नियमों में बदलाव कर दिया गया है तथा संविदा आधार पर भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या 38 कर दी है तथा मासिक पारिश्रमिक 15 हजार से 60 हजार रुपए कर दी है। जैसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट को अब 8 हजार के स्थान पर 60 हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।
इसी प्रकार, पहले संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 50 रुपए के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होता था,लेकिन अब 100 रुपए के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा जिसका वहन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं करना होगा। इसी प्रकार पहले संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि का कोई प्रावधान नहीं था। अब प्रथम तीन माह की कालावधि परिवीक्षा अवधि कर दी गई है। नया प्रावधान यह भी किया गया है कि यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति लगातार पांच दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसके पारिश्रमिक से कटौति की जाएगी। नए नियमों में मानव दिवसों और आउटसोर्स सर्विस का भी नया प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पहले 21 वर्ष न्यूनतम आयु संविदा पद हेतु रखी गई थी। अब न्यूनतम आयु 25 वर्ष कर दी गई है। अब किसी एक पद हेतु आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।
नगरीय विकास एवं आवास मप्र उप सचिव भरत यादव का कहना है कि संविदा से भरे जाने वाले पदों के नियमों में दस साल बाद बदलाव किया गया है तथा अब आउटसोर्स के द्वारा भी संविदा भर जा सकेंगे।
Created On :   22 Nov 2017 12:00 PM IST