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जगदलपुर : वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 15 अगस्त से होगी लागू , आधार नम्बर की ऑनलाइन एंट्री अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, जगदलपुर। 22 जुलाई 2020 खाद्य विभाग की योजना ’वन नेशन वन राशन कार्ड’ कार्ड के तहत् पूरे देश में एक राशन कार्ड से राशन सामग्री वितरण की योजना 15 अगस्त से लागू की जाएगी। इस योजना अंतर्गत देश की किसी भी प्रदेश या जिले के व्यक्ति जहां से राशन सामग्री प्राप्त करना चाहेगा पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेगा। इस योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही के राशन कार्ड पर जितने सदस्यों का नाम दर्ज है उनका आधार नम्बर ऑनलाइन दर्ज होना अनिवार्य है। प्रभारी जिला खाद्य अधिकारी श्री देवांगन ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार बस्तर जिले के लगभग 53 हजार सदस्यों का आधार नम्बर ऑनलाइन दर्ज किया जाना है। जिसके विरूद्ध अब तक जिले के लगभग 30 हजार सदस्यों का आधार नम्बर ऑनलाइन दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने जिले के सभी राशन कार्ड धारी एवं सदस्यों को जिनके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है उन्हें तत्काल नया आधार कार्ड या डूप्लीकेट अधार कार्ड बनाने के अपील की है। राशन कार्ड धारी एवं सदस्यों के आधार कार्ड का ऑनलाइन एंट्री के अभाव में आगामी महीनों में राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। राशन कार्डधारियों एवं सदस्यों का आधार कार्ड शासकीय उचित मूल्य के दुकान के विक्रेताओं के द्वारा एकत्र किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नया आधार कार्ड एवं डूप्लीकेट प्रति लोकसेवा केंद्र, च्वाइस सेंटर, पोस्ट ऑफिस आदि स्थानों से बनवा सकते हैं। क्रमांक 641/चन्द्रेश
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।