जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के आम चुनाव 2020 निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर 12 वैकल्पिक दस्तावेजों से होगी मतदाता की पहचान
डिजिटल डेस्क, जयपुर। जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के आम चुनाव -2020 निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर 12 वैकल्पिक दस्तावेजों से होगी मतदाता की पहचान, जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के आम चुनाव-2020 के अन्तर्गत प्रथम चरण में गुरूवार को जयपुर नगर निगम हैरिटेज के 100 वार्डों में प्रातः 7ः30 बजे से सायं 5ः30 बजे तक होने वाले मतदान में मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अन्य निर्धारित फोटोयुक्त 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। श्री नेहरा ने बताया कि परिवार के मुखिया को जारी निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के सभी वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके। श्री नेहरा ने बताया कि निर्वाचक की पहचान के चुनाव आयोग द्वारा अनुमत 12 वैकल्पिक दस्तावेज निम्नानुसार हैंः- 1. आधार कार्ड, 2. पासपोर्ट, 3. ड्राइविंग लाइसेंस, 4. आयकर पहचान पत्र(पैन कार्ड), 5. मनरेगा जॉब कार्ड, 6. सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, 7. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, 8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड(निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), 9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाणपत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), 10. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), 11. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी) एवं 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/ डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
Created On :   29 Oct 2020 1:57 PM IST