जशपुरनगर : श्रम विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में श्रमिक पंजीयन करा ले सकते है लाभ

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जशपुरनगर : श्रम विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में श्रमिक पंजीयन करा ले सकते है लाभ

डिजिटल डेस्क, जशपुरनगर। श्रमिक अपने नजदीकी लोकसेवा केन्द्र, व्हीएलई के माध्यम से करा सकते है पंजीयन योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए श्रम कार्यालय से कर सकते है संपर्क जशपुरनगर 27 जुलाई 2020 कलेक्टर श्री महादेव कावरे के निर्देशन में श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिले के श्रमिकों को पंजीयन कराने को कहा गया है। श्रमिकों का पंजीयन कार्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार मण्डल अथवा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में किया जाना है। श्रमिक आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, 1 फोटो एवं नियोजक प्रमाण-पत्र पंजीकृत ठेकेदार, पंजीकृत मजदूर संघ एवं श्रम निरीक्षक द्वारा जारी प्रवासी श्रमिक स्व-घोषणा पत्र के साथ नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, व्हीएलई एवं श्रम विभाग में आवेदन कर सकते है। जिला श्रम पदाधिकारी श्री आजाद सिंह पात्रे से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में जिले में श्रम विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना भगिनी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को 10000 प्रथम दो प्रसव तक दिये जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक तथा असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में पंजीकृत श्रमिक एवं असंगठित कर्मकार के सामान्य एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 लाख रूपये तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति पर 50 हजार रूपये दिये जाने का प्रावधान है। उन्होने बताया कि श्रमिकों के बच्चों को नौनिहाल एवं मेघावी छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष प्रदाय की जाती है। श्रमिकों को समय-समय पर सायकल, सिलाई मशीन, श्रमिक औजार, सुरक्षा उपकरण आदि सामाग्री भी वितरण किया जाता है। श्री पात्रे ने बताया कि संचालित योजनाओं का लाभ लेने, श्रमिक पंजीयन अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र अथवा व्हीएलई के माध्यम से आवेदन कर सकते है। जिसके लिए पंजीयन आवेदन शुल्क लोक सेवा केन्द्र अथवा व्हीएलई में 30 रूपए तथा योजना आवेदन शुल्क 20 निर्धारित है। श्री पात्रे ने श्रमिकों को एजेंट, दलालों से सावधान रहने की अपील की है। पंजीयन एवं योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग जशपुर के हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते है। जिसके अंतर्गत ऑपरेटर- 8964801894, कल्याण निरीक्षक-9340197396, श्रम निरीक्षक-9399876692 में संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

Created On :   28 July 2020 2:45 PM IST

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