जशपुरनगर : गौंण खनिजों का बाजार मूल्य निर्धारित

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
जशपुरनगर : गौंण खनिजों का बाजार मूल्य निर्धारित

डिजिटल डेस्क, जशपुरनगर 16 जुलाई 2020 -  खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय, अशासकीय स्थानीय निकाय, समस्त ग्राम पंचायत एवं संस्थानों द्वारा संचालित निर्माण कार्यों में संबंधित ठेकेदार, एजेंसी के देयक भुगतान पूर्ण कार्य में प्रयुक्त गौण खनिजों की वैधता एवं रायल्टी राशि भुगतान के संबंध में रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का निर्देश है। निर्माण विभागों द्वारा अंतिम देयक भुगतान पूर्व रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाणपत्र की अनिवार्यता की अनदेखी करते हुए ठेकेदार, एजेंसी के देयक से रायल्टी मात्र काटकर खनिज विभाग को हस्तांतरित की जा रही है। विधिवत रायल्टी क्लीयरेंस प्रक्रिया के अनुपालन नहीं किए जाने से कार्य में प्रयुक्त खनिजों की वैध स्त्रोत से प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो पा रही है। तत्संबंध में शासन से स्पष्ट निर्देश है कि शासकीय निर्माण विभाग द्वारा उसी स्थिति में कार्य में प्रयुक्त खनिज मात्रा पर खनिज विभाग से हस्तांतरित रायल्टी मान्य होगा तब जबकि खनिज का प्रदाय संबंधित निर्माण विभाग को आरक्षित खानों से हुआ हो। ठेकेदार के अंतिम देयक में कम से कम कार्य में प्रयुक्त कुल गौंण खनिज मात्रा के बाजार मूल्य (रायल्टी आदि कर सहित) के समतुल्य राशि रखी जावे, ताकि रॉयल्टी क्लीयरेंस हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में शासन को राजस्व की कोई हानि ना हो तथा शासकीय, अशासकीय निर्माण विभाग प्रमुख से कार्य विशेष में गौण प्रयुक्त खनिज मात्रा की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही उपरांत संबंधित निर्माण विभाग को अधिकतम एक माह के अंदर कार्य विशेष हेतु रायल्टी क्लीयरंेस प्रमाण पत्र के जारी किया जावेगा। रॉयल्टी भुगतान सत्यापन परीक्षण में किसी खनिज मात्रा के रायल्टी भुगतान संबंधी दस्तावेज यथा अभिवहन पास ( रायल्टी स्लीप) प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौंण खनिज की समस्त मात्रा को अवैध स्त्रोतों से प्राप्त किया जाना मानते हुए खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत कार्यवाही करते हुए रायल्टी एवं बाजार मूल्य वसूली उपरांत ही रायल्टी क्लीयरंेस प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। अतः समस्त विभाग के प्रमुख जहां गौण खनिजों का उपयोग हो रहा है ठेकेदारों के देयकों से गौण खनिज के बाजार मूल्य के बराबर की राशि काटकर शेष राशि का भुगतान करें। उक्त निर्देशों का पालन न करने पर शेष राशि की वसूली की समस्त जिम्मेदारी विभाग प्रमुख की होगी। विभिन्न गौंण खनिजों का बाजार मूल्य निम्नानुसार है। साधारण पत्थर, बोल्डर, गिट्टी की रायल्टी राशि प्रति घनमीटर 130 रुपए तथा बाजार मूल्य प्रति घनमीटर 520 रुपए, रेत ,मुरूम, मिट्टी की रायल्टी प्रति घनमीटर 50 रुपए तथा बाजार मूल्य 200 रुपए एवं 1 घनमीटर मिट्टी अथवा 500 नग ईंट पर 50 रुपए रायल्टी देय होगी एवं 1 घनमीटर मिट्टी अथवा 500 नग ईंट पर 200 रुपए की दर से बाजार मूल्य की कटौती की जानी होगी। स.क्र./930/ नूतन

Created On :   17 July 2020 4:07 PM IST

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