जयपुर: नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के आम आम चुनाव 2020 प्रोटोकॉल की पालना के साथ कोविड-19 पॉजिटिव मरीज भी कर सकेंगे मतदान
डिजिटल डेस्क, जयपुर। नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के आम आम चुनाव-2020 प्रोटोकॉल की पालना के साथ कोविड-19 पॉजिटिव मरीज भी कर सकेंगे मतदान जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं गे्रटर के आम चुनाव 2020 में बिना रोग लक्षणों वाले कोविड-19 पॉजिटिव मतदाता भी पूरी सावधानी एवं प्रोटोकॉल के अनुसार मतदान कर सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि इसके लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये है। निर्देशानुसार मतदान से एक दिन पूर्व की कोविड-19 पॉजिटिव मतदाताओं की सूचना संबंधित रिर्टर्निंग अधिकारी एवं इस हेतु नियुक्त नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त कोविड-19 पॉजिटिव मतदाताओं की सूचना रिर्टर्निंग अधिकारी संबंधित मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी निकाय की सीमा क्षेत्र में है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये मतदाता द्वारा मतदान किए जाने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्यकर्मी को सम्पर्क करने के लिए निर्देशित करेेंगे। सम्पर्क करने पर यदि कोविड पॉजिटिव मतदाता मतदान करने की इच्छा व्यक्त करता है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क कर ऎसे व्यक्ति के मतदान हेतु समय निर्धारित कर पूरी व्यवस्था कराएंगे। ऎसे मतदाता द्वारा मतदान सबसे अन्त में करवाया जाएगा। इसके साथ-साथ स्वास्थ्यकर्मियाें की देखरेख में सभी प्रोटोकॉल की पालना की जाएगी। मतदान दल के सभी सदस्य एवं मतदाता मतदान के समय पीपीई किट और ग्लब्स पहनकर रहेगें और सुरक्षा के समस्त नियमों की पालना करेंगे। कोविड-19 पॉजिटिव पाए गये मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाये जाने एवं मतदाता रजिस्ट्रर में हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। लेकिन यदि कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति यदि सरकारी या निजी अस्पताल या होम आइशोलेशन से हटाए जाने योग्य नहीं है तो ऎसे व्यक्ति द्वारा मतदान नहीं किया जा सकेगा।
Created On :   28 Oct 2020 2:20 PM IST