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मोटर नियम 1994 में संशोधन: अब प्रदेश के गांवों तक चलेगी बड़ी यात्री बसें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के ग्रामीण मार्गों पर बड़ी यात्री बसें भी चल सकेंगी। इसके लिए राज्य शासन ने परिवहन विभाग के अंतर्गत मप्र मोटरयान नियम 1994 में संशोधन किया है जो 24 अक्टूबर के बाद प्रभावशील हो जाएगा। पहले नियमों में प्रावधान था कि ग्रामीण मार्ग पर ऐसे यात्री वाहन को जिसकी बैठक क्षमता चालक और परिचालक को छोड़कर 22 से कम है, चलाए जाने के लिए परमिट दिया जाएगा। 22 सीटर यात्री वाहन मिनी बसें होती हैं। लेकिन अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है जिससे इन मिनी बसों के स्थान पर ज्यादा सीटर वाली बड़ी बसें भी चल सकेंगी तथा उन्हें परिवहन विभाग परमिट प्रदान कर सकेंगे।
इसी प्रकार राज्य सरकार ने ग्रामीण मार्गों पर यात्री वाहन अधिक संख्या में चलाए जाने के लिए नया प्रावधान कर दिया है। नए प्रावधान के तहत ग्रामीण मार्गों पर यात्रियों को सुरक्षित, और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से परमिट मंजूर करने वाला परिवहन प्राधिकारी किसी यात्री वाहन को परमिट देते या उसका नवीनीकरण करते समय यह शर्त लगा सकेगा कि परमिट धारक अनुज्ञापित मार्ग के साथ-साथ ग्रामीण मार्ग के लिए भी परमिट प्राप्त कर सेवा का प्रचालन करेगा। इससे साफ है कि अब यात्री वाहन संचालित करने वालों को अब इसी शर्त पर अन्य लाभकारी शहरी मार्गों पर वाहन चलाने का परमिट तभी मिलेगा जबकि वे ग्रामीण मार्ग पर भी अपना यात्री वाहन चलाएं।
Created On :   12 Oct 2017 5:08 PM IST