नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Life imprisonment for accused of raping a minor
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क कटनी । विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अजय प्रकाश मिश्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अंकुश उर्फ महेन्द्र बर्मन (19) निवासी सलैया कोहारी कैमोर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इस प्रकरण में पीडि़ता ने प्रत्येक स्तर पर अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया, इसके बाद भी लोक अभियोजक के प्रश्नों उत्तर में अभियोजन की कहानी का समर्थन किया। न्यायालय ने लोक अभियोजक के तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त दंडित करने का आदेश पारित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जे.पी.चौधरी ने पैरवी की। विशेष न्यायालय ने अभियुक्त अंकुश उर्फ महेन्द्र को धारा 3(2)(व्ही) एससी/ एसटीएक्ट में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने धारा 366 में पांच वर्ष के कारावास व दो हजार  रुपये के अर्थदंड, धारा 376 (2) (एन) में दस वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड और 3 (2)(व्ही-ए) एससी/ एसटी एक्ट में एक वर्ष के कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
 

Created On :   22 Jan 2020 9:41 AM GMT

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