हत्या के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास, लेनदेन पर हुई थी हत्या

Life time imprisonment to the four prime accused in murder  case
हत्या के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास, लेनदेन पर हुई थी हत्या
हत्या के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास, लेनदेन पर हुई थी हत्या

डिजिटल डेस्क, उमरिया। मानपुर में तीन साल पुराने सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश तिवारी की अदालत से फैसला हुआ है। चार आरोपियों को धारा 302,34 के तहत आजीवन कारावास तथा तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

बाइक खरीदी का था विवाद
मामला एक सितंबर 2016 मानपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक नरेन्द्र उपाध्याय निवासी नरवार मानपुर ने गांव के ही पवन द्विवेदी नामक युवक के माध्यम से होण्डा ड्रीम युगा बाइक कीमत 65 हजार रुपए खरीदी थी। पवन द्विवेदी ने बाइक का पूरा पैसा एजेंसी में जमा नहीं किया गया था। इसी के चलते नरेन्द्र को वाहन के रिकार्ड नहीं मिल पा रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन कहा सुनी होती थी। घटना दिनांक एक सितंबर 2016 की सुबह 9 बजे पवन ने मृतक के घर जाकर कागजात लेने के लिए युवक को खिचकिड़ी बैरियर के पास बुलाया। दोपहर 12.30 बजे तक मृतक वहां पहुंचा तो पवन के साथ उसका विवाद शुरु हो गया। आरोपी अपने साथी अनिल गिरी, बुच्ची महाराज, नंदानी केवट के साथ मिलकर चाकू से हमला करने लगे। शोर शराब होने के बाद वहां लोग आने लगे। तब तक आरोपीगण घायल को मरणासन हालत में वही छोड़कर भाग निकले। युवक की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर मामला न्यायालय में पेश किया।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी पवन द्विवेदी को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपए की सजा दी गई। इसी तरह आरोपी अनिल गिरी, राजेन्द्र केवल, उदयभान मिश्रा उर्फ बुच्ची को धारा 302 में सहपठित धारा 34 के तहत आजीवन कारावास तथा तीन हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर पैरवी डीपीओ अर्चना मरावी, सुशील शुक्ला तथा एजीपी रचना गौतम द्वारा की गई। वहीं मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी नौरोजाबाद राकेश कुमार बैस, उपनिरीक्षक भईया लाल शुक्ला की तरफ से की गई।

 

Created On :   30 Jan 2019 8:13 PM IST

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