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मप्र: नरसिंहपुर में ट्रक पलटने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत, रक्षाबंधन मनाने जा रहे थे सभी

डिजिटल डेस्क, नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जा रहा एक परिवार नरसिंहपुर के पास हादसे का शिकार हो गया। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के चारों सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी और दो बच्चों शामिल हैं। पूरा परिवार ट्रक के ऊपर बैठकर सफर कर रहा था। ट्रक के पलटने से यह हादसा हुआ।
गाडरवारा थाने के प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया, देवास के सोनकच्छ के निवासी वीरेंद्र मिजाजी (35) अपनी पत्नी पूजा और दो बच्चों के साथ ट्रक के ऊपर सवार होकर जबलपुर जा रहे थे। वीरेंद्र की ससुराल जबलपुर में है और पूजा रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने जा रही थीं। इस ट्रक में तेल के डिब्बे (कंटेनर) भरे हुए थे।
यह ट्रक सोमवार की सुबह अनियंत्रित होकर नादनेर के पास पलट गया। ट्रक के ऊपर सो रहे परिवार के चारों सदस्य तेल के कंटेनरों में दब गए जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं, ट्रक चालक को कोई चोट नहीं आई है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।