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नागरिक सहकारी बैंकों में अब 4 लाख तक के शेयर लिए जा सकेंगे

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ए केटेगरी में रखे गए 15 नागरिक सहकारी बैंकों में अब इनके सदस्य 4 लाख रुपए तक के शेयर खरीद सकेंगे। इससे पहले यह सीमा एक लाख रुपए तक ही थी। इस संबंध में राज्य के सहकारिता विभाग ने नया प्रावधान कर दिया है।
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक नागरिक सहकारी बैंकों को उनकी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर बेहतर परफॉर्मेन्स करने पर केटेगरी प्रदान करता है। एक केटेगरी वाले बैंक उत्कृष्ट श्रेणी के माने जाते हैं। प्रदेश में नागरिक सहकारी बैंकों की कुल संख्या 52 है। इनमें से डी केटेगरी वाले बीस बैंक हैं जिनके रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लायसेंस निरस्त कर दिए हैं क्योंकि डी केटेगरी वाले बैंक लोगों का पैसा नहीं लौटा पाते हैं। इनमें भोपाल का नागरिक सहकारी बैंक भी शामिल है।
ए केटेगरी के नागरिक सहकारी बैंकों में शेयर खरीदने की सीमा बढ़ाने का मुख्य कारण इन बैंकों की तरलता और बढ़ाना है जिससे ये और मजबूत हो सकें। 4 लाख रुपए तक के शेयर खरीदने का यह नवीन प्रावधान आगामी वित्त वर्ष जोकि 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होगा, में लागू होगा। मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत राज्य सरकार ने यह प्रावधान किया है। यह प्रावधान तब तक लागू रहेगा जब तक कि नागरिक सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की ए केटेगरी में शामिल रहता है।
सहकारिता विभाग उप सचिव मनोज सिन्हा का कहना है प्रदेश के ए केटेगरी वाले नागरिक सहकारी बैंकों की स्थिति और मजबूत करने के लिए इनके शेयरधारकों को 4 लाख रुपए तक के शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। पहले यह लिमिट एक लाख रुपए थी।
Created On :   13 March 2018 11:25 AM IST