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गुड़ाखुर्द में अवैध रेत उत्खनन, होगा 15 करोड़ रुपए का जुर्माना
डिजिटल डेस्क कटनी । पिछले दिनों गुड़ाखुर्द में रेत के अवैध उत्खनन मामले में खनिज विभाग ने 15 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया है। खनिज विभाग ने रेत का अवैध उत्खनन करने पर धर्मेन्द्र पटेल सहित वाहन मालिकों, चालकों पर जुर्माना प्रस्तावित कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को भेजा है। अब इस मामले में सुनवाई कलेक्टर न्यायालय द्वारा की जाएगी। ग्रामीणों के विरोध के चलते खनिज विभाग ने 11 जनवरी को बड़वारा ब्लाक के अंतर्गत गुड़ाखुर्द में छापा मारकर अवैध उत्खनन करते एक जेसीबी मशीन एवं दो हाइवा जब्त किए थे। यहां पर खसरा नंबर 215 में ढाई हेक्टेयर में रेत का अवैध उत्खनन पाया था।
50 हजार घन मीटर रेत उत्खनन का आंकलन
खनिज विभाग ने प्रथमदृष्टया गुड़ाखुर्द में 50 हजार घन मीटर रेत के अवैध उत्खनन का आंकलन किया है। खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम बार अवैध उत्खनन पास जाने पर 30 गुना जुर्माना अधिरोपित करने का प्रस्ताव कलेक्टर न्यायालय में भेजा है। खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अवैध उत्खनन की मात्रा बढ़ सकती है।
जिनके पंचनामा में नाम, सभी पर होगा जुर्माना
खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अवैध उत्खनन पर बनाए गए पंचनामा में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन सभी पर जुर्माना अधिरोपित करने का प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय भेजा है। खनिज विभाग के अनुसार पोकलेन मशीन के मालिक अंशू मिश्रा निवासी जबलपुर, हाइवा क्रमांक एमपी 20 एचबी6413 एवं हाइवा क्रमांक एमपी 20 एचबी 6313 के मालिक के मालिक पप्पू गुप्ता निवासी जबलपुर सहित पोकलेन एवं हाइवा के चालकों के नाम प्रकरण में शामिल किए गए हैं।
तीन खदानें पंचायतों को सौंपी-
नई खनिज नीति के तहत जिले की तीन रेत खदानें ग्राम पंचायतों को सौंपी गई हैं। खनिज निगम की अनुशंसा पर बड़वारा ब्लाक के अंतर्गत ताली रोहनियाा, खरहटा एवं कुमरवारा की रेत खदानें ग्राम पंचायतों को सौंपी गई हैं। इनके अलावा बसाड़ी एवं भदौरा की रेत खदानें भी ग्राम पंचायतों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वन विभाग की आपत्ति के कारण जबकि आमाझाल की दो रेत खदानें ग्राम पंचायतों को नहीं सौंपी जा सकी हैं।
गुड़ाखुर्द के खसरा नंबर 215 में हुए रेत के अवैध उत्खनन पर 50 हजार घन मीटर में उत्खनन मानते हुए 30 गुना पैनाल्टी का 15 करोड़ रुपये जुर्माना प्रस्तावित कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
- दीपमाला तिवारी, उप संचालक खनिज विभाग
Created On :   23 Jan 2018 1:15 PM IST