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दिव्यांग नाबालिग से दुराचार के आरोपी को मोटा को उम्र कैद की सजा
डिजिटल डेस्क कटनी। माधवनगर थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुए मानसिक दिव्यांग नाबालिग से दुराचार के सनसनीखेज मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो/ षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश जिला कटनी ने मंगलवार को आरोपी राजकुमार उर्फ मोटा आदिवासी को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार घटना 03/12/2018 को पीडि़ता की मां जब 5.30 बजे काम से घर लौट कर आई तब उसकी पुत्री ने बताया कि वह घर के अंदर चूल्हे में आग जला रही थी, तभी गांव का मोटा आदिवासी, उसके घर के अंदर घुस आया और उसके लड़के को 100 रुपये देकर गुटका लेने दुकान भेज दिया था। उसका लड़का दुकान चला गया, तब आरोपी मोटा ने उसकी बच्ची का मुँह दबाया, उसको गोद में उठाकर घर के पीछे कच्चे मकान में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। घटना पर थाना माधवनगर थाने में धारा 363, 366ए, 376(एबी), 452, 406 भादवि 5 एम/ 6 पाक्सो का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में अभियोजन की ओर से धर्मेन्द्र सिंह तारन विशेष लोक अभियोजक द्वारा सशक्त पैरवी की गई एवं 11 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया। साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो/ षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राजकुमार उर्फ मोटा आदिवासी पिता छुलुआ आदिवासी उम्र 19 वर्ष को धारा 376(एबी) भादवि में आजीवन कारावास, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष, धारा 452 भादवि में सात वर्ष का कारावास एवं सभी में दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में पांच वर्ष , धारा 363 भादवि में चार वर्ष के कारावास से दण्डित किया है।
Created On :   9 Feb 2021 10:47 PM IST