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कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से पुन खालेने जाने हेतु अनलॉक-3 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश
डिजिटल डेस्क, उमरिया। उमरिया केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार, गृह मामलों के मंत्रालय तथा अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 31 अगस्त 2020 तक केवल कन्टेनमेंट जोन के लिये लॉकडाउन उपायो का अनुपालन निरंतर जारी रखे जाने के निर्देश के साथ कन्टेनमेंट जोन के बाहर स्थित क्षेत्रों के लिये प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से पुनः खोले जाने हेतु अनलॉक-3 से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये गये है। आवश्यक परिस्थितियों निर्मित होने, व समयाभाव के कारण सार्वजनिक रूप से जनसामान्य को सूचना देकर आपत्तियों को सुना जाना संभव नही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संजीव श्रीवास्तव ने भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त आदेश निर्देशों के अनुक्रम में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अत्यावश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठानध्सेवाओं के प्रतिबंधाछूट के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया है। जिसमें उमरिया जिला क्षेत्रातंर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जिसमें सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद उमरिया, पाली, नौरोजाबाद, चंदिया एवं ग्राम पंचायत करकेली तथा मानपुर क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः बंद रहेगा। सभी सामाजिक , राजनैतिक , खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। राज्य के भीतर यात्री बसों का संचालन सामान्य रूप से किया जावेगा। . विवाह समारोह तथा दाह संस्कार अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा तथा उल्लेख कार्यक्रमों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। कन्टेनमेंट क्षेत्रों में 31 अगस्त 2020 तक अथवा कन्टेनमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार कन्टेनमेंट क्षेत्र समाप्त किये जाने के आदेश दिनांक तक (जो भी पूर्वोत्तर हो) लॉकडाउन प्रभावशील होगा। कन्टेनमेंट जोन में अति आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में सख्त परिधि नियंत्रण होगा। केवल अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने और चिकित्सा आपात स्थितियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन के संबंध में एमओएचएफउब्ल्यू के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, घर-घर जाकर सर्व और आवश्यकता पड़ने पर अन्य चिकित्सकीय अन्तःक्षेपो को अपनाया जायेगा। सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सहरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अतिरिक्त घर पर रहेंगे। लॉकडाउन अवधि विस्तार के साथ 31, अगस्त, 2020 तक प्रभावी नये दिशा-निर्देश अनुसार जिला उमरिया में निम्नलिखित गतिविधियों की सशर्त अनुमति होगी। टैक्सी और ऑटो रिक्शा जिसमें 01 ड्राइवर और अधिकतम 02 यात्री रह सकते है, की अनुमति होगी चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा अधिकतम 02 यात्री रह सकते है एवं दो पहिया वाहनों हेतु सिर्फ चालक को अनुमति है। विशेष परिस्थितियों में अनुमति कारणों पर दो पहिया वाहनों में पिलियन सवार (सहयात्री) को अनुमति दी जा सकेगी। सभी प्रकार की एकल स्थायी देखने प्रातः 05 00 बजे से रात्रि 08 00 बजे तक खोली जा सकेगी। समस्त विक्रेताओं को ग्लब्स एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मांस मंडी के स्थान का निर्धारण संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट करेंगे। सैलून ब्यूटी पार्लर प्रातः 05 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति रहेगी। नाई की दुकान एवं सैलून के संचालक उपयोग में आने वाले कंघा, कैंची, उस्तरा उपकरण के दो सेट एक बर्तन मे साबुन के घोल या साबुन मे डुबाकर रखेगे जिसमें से एक का उपयोग करने के बाद उसे पुनः साबुन मे डुबा दिया जाएा। ग्लब्स एवं मास्क का प्रयोग करते हुए अपने हाथों को सेनेटाईज किया जाएगा। हाथ ठेला चालक तथा पल्लेदारों को प्रातः 5 बजे से रात्रि 8बजे तक कार्य करने की अनुमति होगी।
Created On :   6 Aug 2020 1:13 PM IST