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अब मेला,प्रदर्शनी,खेल कार्यक्रम हेतु एनओसी सात दिन में देना होगी
डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश में लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने लोक सेवा गारंटी कानून के तहत गृह विभाग के अंतर्गत नई सेवाए जोड़ते हुए मेला,प्रदर्शनी,खेल कार्यक्रम के लिए एनओसी देना जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय स्तर पर एसडीओपी द्वारा सात दिन के अंदर देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आवेदक को लोक सेवा केंद्र में आवेदन देना होगा।
इसी प्रकार, मोबाईल गुमने की सूचना देने पर संबंधित थाना प्रभारी को पांच दिन के अंदर आवेदक को उसकी पावती देना जरुरी होगा। इसके अलावा सिनेमा की स्थापना के लिए एनओसी जिले के एसपी 15 कार्य दिवस में प्रदान करेंगे। शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट लाईसेंस प्रति जिला कलेक्टर पुलिस से एनओसी प्राप्त होने पर सात दिन में प्रदान करेंगे। स्वीकृत शस्त्र लायसेंस में शस्त्र दर्ज किए जाने बाबत आवेदन पर जिला कलेक्टर, ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी गति से उपयोग किए जाने की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी, अस्थाई यात्रा लायसेंस प्रदान किए जाने बाबत आवेदन पुलिस की एनओसी प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर सात कार्य दिवस में प्रदान करेंगे।
गृह विभाग के अंतर्गत ही अब चरित्र सत्यापन और किरायेदार/नौकर का सत्यापन यदि व्यक्ति विगत तीन वर्ष में आवेदन देने वाले जिले में एक ही स्थान में निवासरत रहा हो तो संबंधित थाना प्रभारी 30 कार्य दिवस में प्रदान करेगा। हथियार के सेवक की नियुक्ति, शस्त्र लाईसेंस में सेवक का नाम जोड़ने/हटाने, मृत्यु के बाद हथियारों की बिक्री/स्थानांतरण तथा मृत्यु उपरान्त हथियार का समर्पण हेतु अनुमति पुलिस की एनओसी मिलने पर जिला कलेक्टर सात कार्य दिवस में देंगे।
मप्र लोक सेवा प्रबंधन प्रबंधक अंकित श्रीवास्तव का कहना है कि गृह विभाग के अंतर्गत नई सेवाएं लोक सेवा गारंटी कानून के तहत घोषित की गई हैं। इन्हें आवेदक संबंधित कार्यालय या थाने में जाकर प्राप्त कर सकेगा।
Created On :   6 Jan 2018 10:55 AM IST