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भोपाल शहर में बगैर अनुमति होर्डिंग लगाने वालों को नोटिस जारी
डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल शहर में बिना अनुमति होर्डिंग लगाने वाले करीब सात सौ व्यक्तियों को नोटिस जारी किये गये हैं। ये नोटिस भोपाल नगर निगम के उपायुक्त एवं सक्षम अधिकारी हर्षित तिवारी ने जारी किये हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने शहरों को अवैध होर्डिंग से मुक्त करने के लिये 28 मार्च,2017 को मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम जारी किये थे।
इन नियमों का तीन माह के अंदर पालन करने का प्रावधान किया गया था तथा या समयावधि 28 जून 2017 को समाप्त हो चुकी है। नियमों के अंतर्गत शहरों में होर्डिंग लगाने की अनुमति देने या बिना अनुमति वाले होर्डिंग को हटाने की कार्यवाही करने का अधिकार नगरीय निकायों को दिया गया है।
भोपाल नगर निगम में होर्डिंग लगाने की अनुमति आनलाईन लेने का प्रावधान किया गया है। निगम के पोर्टल पर अब तक रजिस्ट्रेशन हेतु 670 आवेदन आनलाईन आये हैं जिनमें से 567 आवेदनों को मान्य किया गया है। इन मान्य आवेदनों में से आउट डोर मीडिया डिवाईस लगाने की 170 एप्लीकेशन्स आनलाईन आई हैं जिसमें से नियमानुकूल पाये जाने पर मात्र 39 मान्य की गई हैं।
700 नोटिस जारी हुये हैं
भोपाल शहर में बिना अनुमति के होर्डिंग्स लगाने के मामले में करीब सात सौ नोटिस जारी हुये हैं। इन पर 15 दिन के अंदर कार्यवाही करने का प्रावधान है। नोटिस मिलने के बाद करीब छह सौ व्यक्तियों ने अपने होर्डिंग के लिये आनलाईन आवेदन कर दिये हैं जबकि सौ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है। इन पर अब पुलिस बल का सहयोग लेकर कार्यवाही की जायेगी।
यह दिक्कतें आईं
भोपाल नगर निगम अमला जब इन बिना अनुमति वाले होर्डिंग को हटाने के लिये संबंधित पुलिस थानों पर पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें यह कहकर टरका दिया कि पहले जिला कलेक्टर से इसके लिये लिखाकर लाओ। यह मामला जिला कलेक्टर की टाईम लिमिट बैठक में भी उठा। इस पर तय किया गया कि भवनों-मकानों, दीवारों आदि सम्पत्ति पर लगे बिना अनुमति वाले होर्डिंग पर एफआईआर दर्ज करने के लिये नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी अधिकृत होंगे। अन्य मामलों में निगम के जोनल अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
इनका कहना है
भोपाल नगर निगम के अपर आयुक्त कमल सोलंकी ने कहा, ‘शहर में होर्डिंग लगाने के लिये आनलाईन अनुमति का प्रावधान है। जिन लोगों ने आनलाईन अनुमति नहीं ली है, उन्हें नोटिस जारी किये गये हैं।’
भोपाल कलेक्टर सुदाम पी खाडे ने मामले में कहा, ‘टाईम लिमिट बैठक में यह मामला आया था। मैंने डीआईजी भोपाल से कह दिया है कि वे बिना अनुमति होर्डिंग लगाने के मामलों में नगर निगम अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट आने पर पुलिस थानों के माध्यम से कार्रवाई करायें।’
Created On :   2 Aug 2018 9:11 PM IST