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अब किसानों को रासायनिक खाद के साथ हेंड गलब्स देने होंगे
डिजिटल डेस्क,भोपाल। खेती-किसानी में काम आने वाली रासायनिक खाद के साथ अब इसका प्रदाय करने वाली कंपनी को किसानों को सुरक्षा हेतु हैंड ग्लब्स भी देने होंगे। यह नया प्रावधान भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में संशोधन के जरिए किया है।
अब स्ट्रेट नाईट्रोजनी उर्वरक के अंतर्गत भारतीय कंपनी जो रासायनिक खाद के अंतर्गत कैल्शियम साइनामाइड का आयात करती है उसे इसके थैलों में जिनमें उर्वरक रखे हैं, यह मुद्रित करना होगा कि यह माल मनुष्य की त्वचा और आंखों के लिए नुकसानदायक है तथा उसका उपयोग केवल हाथों में दास्ताने पहन कर ही किया जाए। इसके अलावा कंपनी प्रत्येक खाद थैले के साथ किसानों के उपयोग के लिए हाथ के दास्ताने पैक करेगा। उर्वरक थैले में एक पत्रक भी डालना होगा जिसमें उल्लेख करना होगा कि उत्पाद के त्वचा से सम्पर्क से बचें, सुरक्षात्मक वस्त्र और दास्ताने पहने तथा कार्य के पश्चात और भोजन के पूर्व हाथों और सम्पर्क में आई त्वचा को धोएं।
कृषि विभाग के रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर सुनील दुबे का कहना है कि अब तक रासायसनिक खादों के इस्तेमाल में हाथ के दास्तानों का उपयोग नहीं होता आया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश में प्रावधान होने से इसका पालन किया जाएगा।
Created On :   12 Feb 2018 11:11 AM IST