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MP: सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अब लोक सेवा गारंटी के तहत लग सकेंगे
डिजिटल डेस्क,भोपाल। राज्य सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग लगाने संबंधी कार्रवाईयों को लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के दायरे में ला दिया है। अब भूमि आवंटन आवेदनों का निराकरण, इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी प्रमाण-पत्र के आवेदनों का निराकरण, पूंजी निवेश अनुदान का निराकरण, ब्याज अनुदान का निराकरण तथा कुशलता अंतराल प्रशिक्षण व्यय अनुदान का निराकरण इलेक्ट्रानिक विकास निगम के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा 60 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार, प्रदर्शिनयों/आयोजनों पर व्यय अनुदान का निराकरण, गुणवत्त प्रमाणीकरण अनुदान का निराकरण तथा ऐसे समस्त भुगतान जो अनुबंधित कार्यों/क्रय/सेवाओं से इतर हों का निराकरण इलेक्ट्रानिक विकास निगम के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा 45 कार्य दिवस में करना जरुरी होगा। सभी सेवाएं यदि निर्धारित समयावधि में मुख्य महाप्रबंधक निराकृत नहीं करते हैं तो आवेदक इलेक्ट्रानिक विकास निगम के प्रबंध संचालक के समक्ष लोक सेवा गारंटी कानून के तहत प्रथम अपील कर सकेंगे। जहां 15 कार्य दिवस में इनका निराकरण करना अनिवार्य होगा। यदि प्रबंध संचालक भी इन सेवाओं के आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निराकरण नहीं करता है तो आवेदक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के समक्ष लोक सेवा गारंटी कानून के तहत द्वितीय अपील कर सकेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अवर सचिव शरद ढवले का कहना है कि लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने आईटी उद्योगों की सेवाएं अधिसूचित की हैं तथा इलेक्ट्रानिक विकास निगम के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
Created On :   7 March 2018 11:08 AM IST