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MP : अब प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में हाईवे पर मदिरा की बिक्री हो सकेगी
डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (जिनमें नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद शामिल हैं) के राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे पर अब मदिरा की बिक्री हो सकेगी। राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आने वाले आबकारी कार्यालय के अंतर्गत 102 सालों से प्रशासित मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत बने रुल्स आफ जनरल एप्लीकेशन्स में संशोधन कर दिया है।
गौरतलब है कि जनरल एप्लीकेशन्स में गत 27 मार्च 2017 को संशोधन कर नया प्रावधान किया गया था कि मदिरा बिक्री की कोई दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे के 500 मीटर की दूरी के भीतर नहीं होगी। इस प्रावधान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगी जिसमें हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2017 को आदेश दिया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में यह नया प्रावधान लागू नहीं होगा। इस पर अब राज्य सरकार ने रुल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन्स में संशोधन कर प्रावधान किया है कि नया प्रावधान नगरीय निकाय क्षेत्रों (नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर परिषद) में एफएल-2 यानि बार एण्ड रेस्टोरेंट लायसेंस, एफएल-3 यानि होटल बार लायसेंस, एफएल-3 ए यानि रिसार्ट बार लायसेंस, एफएल-4 यानि सिविलियन क्लब लायसेंस, एफएल-4 ए यानि कमर्शियल क्लब लायसेंस तथा एफएल-5 यानि मेरिज गार्डन, कम्युनिटी हॉल्स और होटल-रेस्टोरेंट को दिए जाने वाले प्रतिदिन के लायसेंस इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे अर्थात इनके माध्यम से मदिरा की बिक्री नेशलन हाईवे एवं स्टेट हाईवे के किनारे 500 मीटर के भीतर भी होती रहेगी। राज्य सरकार ने यह संशोधन गत 8 सितम्बर 2017 से प्रभावशील किया है।
मप्र वाणिज्यिक कर उप सचिव एसडी रिछारिया का कहना है कि होटल बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। इस पर अब राज्य सरकार ने भी नियमों में प्रावधान कर नगरीय क्षेत्रों के नेशन हाईवे एवं स्टेट हाईवे किनारे 500 मीटर के भीतर बार लायसेंस को खुले रहने की छूट प्रदान कर दी है।
Created On :   17 Oct 2017 10:46 AM IST