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अब किराए पर मिलेंगी कार,आटो रिक्शा और मोटर साईकिलें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। एमपी में अब किराए पर कारें, आटो रिक्शा और मोटर साईकिलें यात्रियों और पर्यटकों को मिल सकेंगी। इसके लिए उसके पास लायसेंस एवं अन्य जरुरी दस्तावेज होना जरुरी होगा। यह नया प्रावधान राज्य सरकार ने जारी कर दिया है जो 13 नवम्बर के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के माध्यम से मप्र मोटर कैब, आटो रिक्शा तथा मोटर साईकिल भाड़े पर देने के लिए अनुबंधकत्र्ता नियम 2017 जारी किए हैं।
इसके तहत भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई फर्म या कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत कोई कंपनी जिसके पास कम से उक्त तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के कम से कम 25 वाहन हैं, परिवहन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। उसे मोटर कैब चलाने के लायसेंस हेतु हेतु दस लाख रुपए, आटो रिक्शा चलाने हेतु दो लाख रुपए तथा मोटर साईकिल चलाने हेतु एक लाख रुपए बैंक गारंटी के रुप में जमा करने होंगे। मोटर कैब का लायसेंस या दो साल बाद उसके नवीनीकरण हेतु 50 हजार रुपए, आटो रिक्शा का लायसेंस 25 हजार रुपए तथा मोटर साईकिल का लायसेंस 15 हजार रुपए में मिलेगा।
उक्त वाहनों का संचालन डिजिटल आधार पर करना होगा जिसका एप तैयार करना होगा तथा वेबसाईट पर समस्त विवरण डालने होंगे। ए वाहन ड्राईवर सहित और बिना ड्राईवर के भी मिल सकेंगे। ड्राईवर अच्छे चाल-चलन वाला होना जरुरी होगा तथा उसके विरुध्द कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए।
लायसेंसधारी को यह करना अनिवार्य होगा
किराए पर मोटर कैब, आटो रिक्शा और मोटर साईकिल चलाने वाले लायसेंसधारी को वेब पोर्टल अथवा एप के माध्यम से अपना कार्य करना होगा तथा उसका ब्यौरा संबंधित परिवहन प्राधिकारी तथा यातायात पुलिस को उपलब्ध कराना होगा। वेब पोर्टल या एप पर लायसेंस का नंबर, पता, ई-मेल आईडी तथा उसके मुख्यालय तथा स्थानीय कार्यालय के संपर्क विवरण, कंपनी/फर्म के नाम के अद्यतन ब्यौरे देने होंगे। इसके अलावा उसे वेब या एप पर वाहन चालक का फोटो, उसका नाम, लायसेंस क्रमांक, लायसेंस की श्रेणी, लायसेंस की अवधि तथा चालक का मोबाईल नंबर भी वाहन के नंबर सहित दर्शाना होगा।
Created On :   20 Oct 2017 7:00 PM IST