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भोपाल: सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ लगे 'आतंकवादी वापस जाओ के' नारे
हाईलाइट
- माखनलाल चतुर्वेदी विश्विद्यालय की छात्राओं से मिलने गई थी प्रज्ञा
- NSUI कार्यकर्ताओं ने 'प्रज्ञा ठाकुर वापस जाओ' के नारे भी लगाए
- NSUI कार्यकर्ताओं ने एक महिला सांसद को गाली दी : प्रज्ञा ठाकुर
डिजिटल डेस्क, भोपाल। सांसद प्रज्ञा ठाकुर को बुधवार को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। प्रज्ञा ठाकुर, राजधानी भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में धरना दे रही छात्रों से मिलने पहुंची थी। इस दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उनके खिलाफ NSUI कार्यकर्ताओं ने 'आतंकवादी वापस जाओ' और 'प्रज्ञा ठाकुर वापस जाओ' के नारे लगाए।
BJP MP Pragya Thakur: They said MP is a terrorist, these words are illegal & indecent. They abused a female MP, on a constitutional post, they are all traitors. I will definitely take action. #Bhopal#MadhyaPradesh (25.12.19) https://t.co/zVY1c8pIxPpic.twitter.com/N1QnuW0Rhu
— ANI (@ANI) December 25, 2019
इस विरोध के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने NSUI कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्होंने (NSUI कार्यकर्ताओं ने) कहा कि सांसद आतंकवादी है, यह एक गैरकानूनी और अभद्र शब्द है। उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठी महिला सांसद को गाली दी है। वे सभी देशद्रोही है और मैं निश्चिक रूप से एक्शन लूंगी।
दरअसल क्लासेस में अटैंडेंस कम होने के कारण विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन विभाग की दो छात्राएं को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर दोनों विश्वविद्यालय परिसर के गेट पर मंगलवार से धरने पर बैठी हुई थी। उनका आरोप था कि उनके विभाग अध्यक्ष के कारण वे परीक्षा से वंचित हो रही हैं। हालांकि विश्वविद्यालय ने छात्राओं को अगले सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति दे दी हैं और वे धरना खत्म कर चुकी हैं। इसी विवाद को लेकर प्रज्ञा ठाकुर, छात्रों से मिलने विश्वविद्यालय पहुंची थी, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।